हरियाणा में जमीन खरीदना होगा महंगा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद बढ़ेंगे कलेक्टर रेट; हितधारकों से मांगे जाएंगे सुझाव
हरियाणा में कलेक्टर रेट 1 अगस्त से लागू नहीं होंगे। वित्तायुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने कहा कि नई दरें लागू करने से पहले आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। नियमों के अनुसार सूची को सार्वजनिक कर आपत्तियां मंगवानी होती हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कलेक्टर रेट बढ़ेंगे इसलिए नई दरें अगस्त के अंत तक या उसके बाद ही लागू होने की संभावना है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पहली अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होंगे। पहले हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कलेक्टर रेट बढ़ेंगे। ऐसे में अगस्त के अंत तक या इसके बाद ही नई दरें लागू होंगी। हालांकि नए सिरे से कलेक्टर रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
राज्य की वित्तायुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं।
फिलहाल यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। इसी प्रक्रिया की अनुपालना के अभाव में एक अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करना संभव नहीं दिख रहा।
हालांकि एक दिन पहले ही सरकार की ओर से जारी पत्र में एक अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होने की बात कही गई थी, जिससे असमंजस की स्थिति बन गई थी। अब संकेत मिल रहे हैं कि तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है ताकि पूरी प्रोसेस विधिवत तरीके से सिरे चढ़ाई जा सके।
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