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टिकरी बार्डर पर युवती से दुष्कर्म के आरोपित अनूप की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- अभियोग गंभीर

टिकरी बार्डर पर बंगाल की युवती से दुष्कर्म मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपित अनूप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप संगीन हैं आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 05 Aug 2021 08:21 AM (IST)Updated: Thu, 05 Aug 2021 09:43 AM (IST)
टिकरी बार्डर पर युवती से दुष्कर्म के आरोपित अनूप की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- अभियोग गंभीर
टिकरी बार्डर पर युवती से दुष्कर्म मामले के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। तीनों कृषि सुधार कानूनों के विरोध में टीकरी बार्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने आई बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपित अनूप की अग्रिम जमानत की मांग को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा यह बेहद संगीन अभियोग है, ऐसे आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती है।

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हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर अग्रिम जमानत देने का विरोध किया था। डीएसपी बहादुरगढ़ ने दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि अनूप ने युवती से दुष्कर्म किया व उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया। उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म व यौन शोषण किया।

अनूप ने युवती से उसके पैसे भी छीन लिए थे, ताकि वह कहीं जा न सके। अनूप व उसके साथी युवती को कई अन्य स्थान पर लेकर गए व उसका यौन शोषण किया। युवती को धमकी दी गई थी कि अगर उसने किसी के आगे इस बात की जानकारी दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले की सभी किसान नेताओं को जानकारी थी।

डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपित पर संगीन और गंभीर आरोप है, ऐसे में उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। याचिका में अनूप ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की है। पिछले दिनों हाई कोर्ट इस मामले के एक अन्य आरोपित अंकुर की अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुका है। अंकुर और अनूप पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पिछले दिनों पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

इससे पहले सहआरोपी के एक मामले में सरकार ने एक हलफनामा हाई कोर्ट में पेश किया गया था। हलफनामे में युवती व उसके पिता के बीच बातचीत की पूरी जानकारी दी गई। इसके अनुसार युवती ने अपने पिता को बताया था कि ट्रेन में रात के समय जब सब सो रहे थे तो अनिल नाम का युवक उसके (पीडि़ता के) पास आया और उसके साथ गलत आचरण करने लगा। इसके बाद लड़की ने उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी।

टीकरी बार्डर पहुंचने के बाद युवती को अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। युवती ने अपने पिता से यह भी कहा कि यह लोग उस पर दबाव बना रहे हैं और उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पीडि़ता ने अपने पिता को बताया कि उसने अपनी आपबीती योगिता और जगदीश से साझा की है। युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाने में केस दर्ज हुआ है।


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