Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री Sandeep Singh को नहीं मिली राहत, चंडीगढ़ जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टली

    By Jagran NewsEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Wed, 13 Sep 2023 12:44 PM (IST)

    जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह (Sandeep Singh) की जमानत याचिका पर बुधवार यानी आज जिला अदालत में सुनवाई हुई लेकिन अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। जूनियर महिला कोच के वकील ने याचिका की कॉपी न सौंपने पर आपत्ति जताई थी।

    Hero Image
    संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर फिर कल होगी सुनवाई

    चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। Sandeep Singh News: जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ (Junior female coach molestation Case) मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह (Sandeep Singh) को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। वहीं, अब कल 13 सितंबर को दोबारा से इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

    जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ कोर्ट में जूनियर महिला कोच के वकील ने सवाल उठाया संदीप सिंह द्वारा दर्ज की गई अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी उन्हें नही सौंपी गई है। उन्होंने इस बारे में आपत्ति जताई थी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी जूनियर महिला कोच के वकील को सौंपी गई। ऐसे में आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई। 

    संदीर सिंह को सता रहा गिरफ्तारी का डर 

    दरअसल, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद संदीप सिंह को गिरफ्तारी के डर सताने लगा था। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ जिला अदालत अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory bail petition) दायर की है। याचिका पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) राजीव के. बेरी की अदालत में 13 सितंबर यानी आज सुनवाई होनी है। इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को जवाब फाइल करना है।

    यह है मामला

    26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला सत्ता 26 थाना पुलिस ने महिला कोच की शिकायत पर मंत्री संदीप सिंह के ख़िलाफ आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम गठित की गई। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआइ किरंता को शामिल किया गया था। एसआइटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 509 भी जोड़ दी थी।

    यह भी पढ़ें- Hisar News: घरेलू झगड़ों से तंग हो गया पति, पत्नी पर ताबड़तोड़ बरसा दी गोलियां; गंभीर रूप से घायल हुई महिला

    गलत तरीके से छूने का आरोप

    बता दें कि जूनियर महिला कोच (Junior coach harassment case) ने दिसंबर में आरोप लगाया था कि संदीप सिंह ने पिछले साल फरवरी से नवंबर तक सोशल मीडिया पर बार-बार संदेशों के जरिए उसे परेशान किया और उसे गलत तरीके से छुआ भी। हालांकि, संदीप सिंह ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है।

    यह भी पढ़ें- Haryana Weather Update: तेज बारिश से उमस से मिली राहत तो जलभराव से आफत; अगले चार दिनों के लिए जारी हुआ अलर्ट