15 फीसद छूट के साथ बकाया गृह कर चुकाने का एक और मौका
हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को 15 फीसदी छूट के साथ बकाया गृहकर जमा करने का एक और मौका दिया है। लाेग अब अपना बकाया गृहकर 14 जुलाई तक जमा करा सकेंगे।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में 15 फीसद छूट के साथ बकाया गृह कर अदा करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई दी है। अब 14 जुलाई तक छूट के साथ बकाया गृह कर जमा कराया जा सकेगा। इसके अलावा बगैर ब्याज के बकाया गृह कर जमा कराने के लिए 31 अगस्त तक की छूट दी गई है। इस संबंध में राज्य की स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने मंजूरी दे दी है।
14 जुलाई तक पुराना भुगतान करने पर लाभ, 31 अगस्त तक ब्याज रहेगा माफ
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में बकाया गृह कर अदा करने के लिए विशेष योजना चलाई गई थी। फरवरी में शुरू की गई योजना के तहत 31 मई तक नागरिकों को 25 फीसद छूट के साथ अपना बकाया गृह कर जमा कराने का मौका दिया गया था।
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उन्हाेंने बताया कि बाद में 15 फीसद छूट के साथ 15 जून तक यह राशि अदा करने का अवसर दिया गया। इसके बावजूद काफी संख्या में लोग इस सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। ऐसे में सरकार ने लोगों को इसके लिए एक आैर मौका देने का फैसला किया।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने अनुरोध किया था कि योजना को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यदि इसका समय बढ़ाया जाए तो अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। इस अनुरोध पर प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भेजा गया जिस पर उन्होंने मुहर लगा दी है। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में बकाया गृह कर जमा कराने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
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