पुलिस भर्ती के परीक्षा पैटर्न पर अनिल विज ने उठाया सवाल, हरियाणा से जुड़े प्रश्न शामिल करने की सिफारिश की
Haryana Police Recruitment हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टरों के पदों पर होने वाली भर्ती के परीक्षा पैटर्न पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से जारी पैटर्न और भर्ती नियमों में संशोधन की जरूरत बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा में हरियाणा से जुड़े प्रश्न शामिल किए जिससे प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नए सिरे से तैयार किए गए परीक्षा पैटर्न पर गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल उठा दिया है। विज ने एग्जाम पैटर्न पर आपत्ति जताते हुए परीक्षा में हरियाणा से जुड़े प्रश्न शामिल करने को कहा है जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ मिले।
हरियाणा से जुड़े प्रश्न हों शामिल: गृहमंत्री अनिल विज
पुलिस भर्ती के लिए गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल कार्यालय और एलआर से मंजूरी मिलने के बाद 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में लाया गया था। जैसे ही संशोधित भर्ती नियमों की फाइल विज के पास आई तो उन्होंने यह कहते हुए इस पर आपत्ति जता दी कि भर्ती में एग्जाम पैटर्न में हरियाणा से जुड़े प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। परीक्षा में हरियाणा पर आधारित सवाल जरूर होने चाहिए। इसके बाद फाइल को अगली बैठक तक के लिए होल्ड पर रख दिया गया।
गृह मंत्री विज ने विभाग द्वारा तैयार नियमों में संशोधन की बताई जरूरत
गृह विभाग ने जो भर्ती नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें निगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत सवाल के एक चौथाई नंबर कटेंगे।
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ये हैं भर्ती के नियम?
सिपाही के सभी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सिपाही के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक होगी। उम्मीदवारों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास होना जरूरी है। भर्ती में एनसीसी प्रमाणपत्र के लिए तीन प्रतिशत का लाभ मिलेगा। सामाजिक-आर्थिक मानदंड और पीएमटी के ढाई-ढाई अंक मिलेंगे।
गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि संशोधित नियम स्पेशल भर्ती में लागू नहीं होंगे। एक्सग्रेसिया स्कीम के तहत मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए हरियाणा पुलिस की स्पेशलाइज्ड विंग में डीजीपी की सिफारिश पर राज्य सरकार समय-समय पर लागू करेगी।
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