हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर हो सकती कार्रवाई, HC ने फरवरी तक सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश
हरियाणा में जल्द ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों (Unrecognized Schools) पर कार्रवाई हो सकती है दरअसल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए सरकार को राज्य के सभी स्कूलों (School) का सर्वे करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उसकी स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। फरीदाबाद में अकेले 550 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बड़े पैमाने पर ऐसे स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस बाबत दायर एक याचिका का हाई कोर्ट ने निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को राज्य के सभी स्कूलों का सर्वे करने के आदेश दे दिए। साथ ही रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए साफ कहा था कि शिक्षा का अधिकार कानून एवं हरियाणा शिक्षा कानून के तहत गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ हरियाणा के शिक्षा निदेशक कार्रवाई करें। इस मामले में दायर एक अर्जी पर अब हाई कोर्ट ने दोबारा सरकार को आदेश दिया है कि वह छह फरवरी तक हाई कोर्ट में एक स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर यह बताए कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ ने क्या निर्णय लिया है।
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फरीदाबाद में अकेले 550 से अधिक गैर मान्यता स्कूल
इस विषय पर फरीदाबाद के मनोज कुमार जायसवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि अकेले फरीदाबाद में 550 से अधिक स्कूल गैर-मान्यता प्राप्त हैं। याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाई कोर्ट को बताया गया कि राज्य में न केवल फरीदाबाद, बल्कि कई अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही।
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गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची बनाकर करें कार्रवाई
आरटीई एक्ट 2009 एवं हरियाणा एजुकेशन एक्ट के तहत इस तरह के स्कूलों के खिलाफ राज्य के शिक्षा निदेशक कार्रवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिए थे कि वह चार महीनों में सर्वे कर राज्य में चलाए जा रहे गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची बनाइए एवं उनके खिलाफ प्रविधान के तहत कार्रवाई करे।

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