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पुलिस को झटका, पंचकूला हिंसा के 53 आरोपितों पर नहीं चलेगा देशद्रोह का केस

गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के मामले में कई लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इनमें से अब 53 आरोपितों पर लगी देशद्रोह की धारा हटा दी गई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 18 Feb 2018 07:52 PM (IST)Updated: Sun, 18 Feb 2018 07:54 PM (IST)
पुलिस को झटका, पंचकूला हिंसा के 53 आरोपितों पर नहीं चलेगा देशद्रोह का केस

जेएनएन, पंचकूला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हरियाणा पुलिस को झटका देते हुए 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा, आगजनी मामले में 53 आरोपितों पर लगी देशद्रोह की धारा 121, 121ए और 307 (हत्या का प्रयास) हटा दी है। इन आरोपितों में अधिकतर डेरे की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं।

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बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि इस मामले में कोई भी एेसा सुबूत पेश नहीं किया गया कि जिसमें आरोपियों द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी या अन्य पर किसी हथियार से हमला किया गया हो या किसी को खतरनाक चोट लगी हो, इसलिए धारा 307 लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आगे तर्क देते हुए कहा कि कि धारा 121 और 121ए के तहत अपराध नहीं किया गया, क्योंकि अभियुक्तों को राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि बाबा राम रहीम के सत्संग को सुनने के लिए एकत्र हुए, इसलिए आरोपित इन धाराओं के अंतर्गत राहत दी जानी चाहिए।

वहीं, सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपित पंचकूला में दंगे, हिंसा करने के लिए एकत्रित हुए थे और उन्होंने मौके पुलिस कर्मियों पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, इसलिए आरोपितों पर धारा 307, 121 और 121ए अभियुक्तों के खिलाफ बनती है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपितों पर लगी तीन धाराओं को हटा दिया। अब चार्जशीट के आधार पर चार्जफ्रेम की बहस पर कोर्ट ने पाया कि देशद्रोह की धारा और हत्या के प्रयास की धारा नहीं बनती है, अब अन्य धाराओं के तहत सभी आरोपियों पर मामला चलेगा। 53 आरोपियों में कुछ नाम ऐसे हैं, जो काफी चर्चा में रहे थे जिनमें सुरिंद्र कुमार धीमारन, चमकौर इंसा, रणबीर सिंह है। अब ये मामला ज्यूजिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा।

इन आरोपितों से हटाई देशद्रोह की धारा

हरजिंदर सिंह, चरणजीत कुमार, राज कुमार, प्रवीण कुमार, धर्मबीर, सतपाल, गुरप्रीत सिंह, प्रदीप कुमार, विक्रम कुमार, भगवान सिंह, पंकज कुमार, हनी, मांगा सिंह, गुरजंट सिंह, जसप्रीत सिंह, इंदर सिंह, संदीप सिंह, इंद्रपाल, तरसेम सिंह, रविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, सुरजीत सिंह, निर्मल सिंह, बलविंदर सिंह, मदन पाल, जसकरण, नौरत्तम सिंह, कुलवंत सिंह, अजैब सिंह, जीता, दर्शन सिंह, खेम सिंह, मांगा सिंह, कुलदीप सिंह, हरिशंकर, गुरदेव सिंह, गुरुप्रसाद, मूलचंद, मनजीत सिंह, कमलप्रीत, राम सिंह, जगतार सिंह, पाल सिंह, धर्मचंद, गुरप्रीत, चांद सिंह, गुरजंट, रंजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, जगमिंदर सिंह यह सभी कुरुक्षेत्र जेल में बंद है, जबकि सुरेंद्र कुमार धीमान, शीशपाल, चमकौर सिंह जोकि अंबाला जेल में बंद है के ऊपर से देशद्रोह की धारा 121 और 121ए आईपीसी और धारा 307 को हटा लिया गया है।

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