नूंह में जीजा की हत्या के मामले में साले सतपाल को उम्र कैद, ठोंका 50 हजार का जुर्माना, 6 साल बाद आया फैसला
मेवात में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 2018 के सिकरावा गांव हत्याकांड में सतपाल को अपने जीजा सूरज की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सतपाल ने 4 दिसंबर 2018 को सूरज की जंगल में ले जाकर हत्या कर दी थी। छह साल बाद आए इस फैसले का मृतक के परिजनों ने स्वागत किया।

जागरण संवाददाता, मेवात। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 2018 के सिकरावा गांव हत्याकांड में सतपाल को अपने जीजा सूरज की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सतपाल ने 4 दिसंबर 2018 को सूरज को जंगल में ले जाकर हत्या कर दी थी। छह साल बाद आए इस फैसले का मृतक के स्वजनों ने स्वागत किया। पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी से यह सजा संभव हुई।
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