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    Bulldozer Action: नारनौल में 2.5 एकड़ भूमि पर चला बुलडोजर, बसा ली गई थी अवैध कॉलोनी

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 04:43 PM (IST)

    नारनौल में जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंडलाना रोड पर 2.5 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। बिना अनुमति के हो रहे निर्माण में दो चारदीवारियां तीन डीपीसी और कई रास्ते तोड़े गए। जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में निवेश न करने की अपील की और विभागीय अनुमति लेने का आग्रह किया।

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    अवैध कालोनी पर चला जिला नगर योजनाकार का बुलडोजर। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नारनौल की टीम ने मंगलवार को शहर के मंडलाना रोड पर विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी पर बड़ी कार्रवाई की।

    राजस्व सम्पदा किरारोद अफगान (तहसील नारनौल) की करीब 2.5 एकड़ भूमि पर बिना विभागीय अनुमति काॅलोनी बसाने और सड़क नेटवर्क बिछाने का कार्य चल रहा था।

    महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से लाइसेंस न मिलने के बावजूद काॅलोनी का निर्माण किया जा रहा था।

    कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम ने दो चारदीवारियां, तीन डीपीसी और सभी कच्चे रास्तों को ध्वस्त कर दिया। जिला नगर योजनाकार की अगुवाई में यह तोड़फोड़ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी की गई।

    जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र और नगर क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य विभागीय अनुमति लिए बिना न करें।

    उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को रिहायशी या वाणिज्यिक उपयोग में बदलने के लिए विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    सिहाग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध काॅलोनी में प्लाट खरीदने या निर्माण करने से पहले लोग प्रापर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं।

    इच्छुक लोग काॅलोनी की वैधता की जानकारी और अनुमति जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध काॅलोनियों और निर्माणों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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