Bulldozer Action: बिना लाइसेंस 1.5 एकड़ में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, प्रशासन न फेरा बुलडोजर
नारनौल में जिला नगर योजनाकार की टीम ने महेंद्रगढ़ रोड पर बन रही एक अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की। यह कॉलोनी लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर बिना लाइसेंस के बनाई जा रही थी। कार्रवाई में चारदीवारी और रास्तों को नष्ट कर दिया गया। योजनाकार ने लोगों से अवैध निर्माण से बचने और कॉलोनी की वैधता जांचने की अपील की है। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध कॉलोनी की बाउंड्री की तोड़ता बुलडोजर। जागरण
जागरण संवाददाता,नारनौल। जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा मंगलवार को शहरी क्षेत्र नारनौल में महेंद्रगढ रोड पर जेल के सामने, रामनगर काॅलोनी के साथ लगती हुई लगभग 1.5 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में तोड़फोड़ की।
राजस्व संपदा नसीबपुर में कुछ लोगों द्वारा लगभग 1.5 एकड भूमि में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम योजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से बिना लाइसेंस लिए अवैध काॅलोनी बनाई जा रही थी। इस काॅलोनी में रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे।
इसे जिला प्रशासन की मदद से तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई में चार चारदीवारी व तीन डीपीसी के साथ- साथ सभी कच्चे रास्ते उखाड़ दिए गए। यह पूरी कार्रवाई जिला नगर योजनाकार की अगुवाई में स्टाफ सदस्यों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अमल में लाई गई।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग, ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें । महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें।
अन्यथा चूककर्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आम जन से अपील की जाती है कि किसी भी अवैध काॅलोनी में कोई प्लाॅट प्राॅपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें।
इसके अतिरिक्त कोई भी प्लाॅट खरीदने से पहले काॅलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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