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    अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा सरकार का तोहफा, योजनाओं का लाभ लेने में ट्रैक्टर नहीं बनेगा बाधा

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    हरियाणा कृषि विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये का अनुदान दे रहा है। 45 हॉर्स पॉवर से अधिक के ट्रैक्टरों पर SB 89 स् ...और पढ़ें

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    15 जनवरी तक agriharyana.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा कृषि विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए 15 जनवरी तक agriharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि कृषि निदेशालय की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक जिला के अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पॉवर से उपर के नए ट्रैक्टर की खरीद पर एसबी 89 स्कीम के तहत 3 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

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    उन्होंने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जिला में उक्त स्कीम के तहत अनुदान पर 45 हार्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

    विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया है कि अनुसूचित जाति के किसान विभाग की उन अनुदान स्कीमों का लाभ उठा सकें, जहां प्रार्थी के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है।

    विभाग द्वारा निरंतर कई स्कीमों के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर किसानों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनमें वही किसान आवेदन कर सकता है। जिनके पास खुद का ट्रैक्टर है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को रोजगार मिल सके और उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके।

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