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    हरियाणा में राइस मिलर्स को 15 नवंबर तक जमा करवानी होगी बैंक गारंटी, नहीं तो रद हो जाएगा धान आवंटन

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:50 AM (IST)

    कैथल में राइस मिलर्स के लिए बैंक गारंटी का मुद्दा सुलझ गया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और मिलर्स एसोसिएशन के बीच हुई बैठक में 15 नवंबर तक बैंक गारंटी जमा करवाने पर सहमति बनी। 15 मार्च 2025 तक गाड़ियां लगाने वालों को 1.5% और बाद में लगाने वालों को 3% गारंटी देनी होगी। ऐसा न करने पर धान का आवंटन रद हो जाएगा।

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    राइस मिलर्स को 15 नवंबर तक जमा करवानी होगी बैंक गारंटी

    जागरण संवाददाता, कैथल। प्रदेश सरकार और राइस मिलर्स के बीच बैंक गारंटी को लेकर फंसा पेंच अब दूर हो गया है। एक दिन पहले चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर व मिलर्स एसोसिएशन में आयोजित बैठक में बैंक गारंटी पर सहमति बनी थी, लेकिन यह बैंक गारंटी राइस मिलर्स को 15 नवंबर तक जमा करवानी होगी।

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    जिस राइस मिलर्स ने 15 मार्च 2025 तक चावल की गाड़ियां लगा दी थी, उसे डेढ़ प्रतिशत और जिन राइस मिलर्स ने मार्च 2025 के बाद चावल की गाड़ियां लगाई हैं, उसे तीन प्रतिशत बैंक गारंटी 15 नवंबर तक देनी होगी। जो भी राइस मिलर्स बैंक गारंटी तय समय पर जमा नहीं करवाएगा, उसे कस्टम मिलिंग के लिए दी गई धान को दूसरे मिलर्स को अलॉट कर दिया जाएगा।

    खरीद एजेंसी हैफेड, वेयर हाऊस, खाद्य एवं आपूर्ति सहित सभी ने यही शर्त लगाई है। जो राइस मिलर्स ई- खरीद पोर्टल पर पंजीकरण करवा रहे हैं। पोर्टल पर बैंक गारंटी वाले कालम दिया हुआ है, इसे भी भरना जरूरी है, इसके लिए खरीद एजेंसियों ने पोर्टल से फिलहाल यह कॉलम में ऑप्शन देने की मांग की है।

    राइस मिलर्स को 50 हजार क्विंटल धान अलॉट हुई है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रुपये क्विंटल है। इस हिसाब से 50 हजार क्विंटल धान 11 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपये मूल्य का हो गया। राइस मिलर्स को इस धान पर 35 लाख 83 हजार रुपये बैंक गारंटी जमा करवानी होगी। तय समय पर बैंक गारंटी जमा नहीं करवाई तो अलाट धान दूसरे राइस मिलर्स को अलाट कर दिया जाएगा।