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बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिलेगी ब्याज की छूट, निदेशालय ने जारी किया पत्र

जागरण संवाददाता कैथल शहर के जिन लोगों ने कई सालों से अपना बकाया प्रापर्टी टैक्स नहीं भर

By JagranEdited By: Updated: Fri, 21 Jan 2022 10:33 PM (IST)
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बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिलेगी ब्याज की छूट, निदेशालय ने जारी किया पत्र

जागरण संवाददाता, कैथल : शहर के जिन लोगों ने कई सालों से अपना बकाया प्रापर्टी टैक्स नहीं भरा है, उनके लिए राहत भरा समाचार है। निदेशालय की तरफ से नगर परिषद और नगर पालिका को पत्र जारी किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि साल 2010-11 से साल 2020-21 तक बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वाले का पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा साल 2020-21 का टैक्स देने पर मूल राशि पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च तक ही लागू रहेगी। ऐसे में शहर के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नगर परिषद एरिया में करीब 66 हजार प्रापर्टी हैं। इन पर नगर परिषद का करीब पांच करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। इनमें से करीब तीन करोड़ रुपये सरकारी विभागों पर बकाया है। बकाया राशि की रिकवरी करने के लिए नप की तरफ से एक अलग से टीम बनाई हुई है। टैक्स ना देने वाले प्रापर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए जाते हैं।

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साल में प्राप्त होता है करीब दो करोड़ टैक्स

नगर परिषद को साल में करीब दो करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स प्राप्त होता है। करीब ढाई करोड़ रुपये टैक्स की सालाना डिमांड होती है। सरकार की तरफ से रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर परिषद से एनओसी लेना अनिवार्य किया हुआ है। इस नियम के बाद नप की आमदनी पहले से ज्यादा हो गई है। इस नियम से पहले साल में करीब डेढ़ करोड़ टैक्स ही प्राप्त होता था। भवन मालिकों को साल में एक बार टैक्स भरना होता है। मकान और दुकान के लिए अलग-अलग टैक्स के रेट तय किए हुए हैं।

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नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने बताया कि निदेशालय की तरफ से बकाया प्रापर्टी टैक्स को लेकर पत्र आया हुआ है। साल 2010-11 से 2020-21 तक बकाया टैक्स देने वालों का पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। शहर के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें उम्मीद है इस योजना के बकाया प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी हो जाएगी।