हरियाणा के महिलाओं के लिए अच्छी खबर! तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को मिल रहा तीन लाख रुपये का लोन
हरियाणा महिला विकास निगम विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध क ...और पढ़ें
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विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख का ऋण। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक शशिबाला ने बताया कि विभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप अलग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जा रहा है। जिला कैथल के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, इस योजना की पात्र होंगी। इसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।
बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी।

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