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    बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शूटर गुरमेल सहित छह को उम्रकैद की सजा, कैथल की जिला अदालत ने इस मामले में दिया फैसला

    Updated: Wed, 04 Dec 2024 08:30 AM (IST)

    बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का शूटर गुरमेल सिंह समेत छह को 2019 में हुई एक मर्डर केस में उम्रकैद की सजा मिली है। 31 मई 2019 को नरड़ निवासी सुनील की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में कैथल की जिला एवं सत्र न्यायालय ने ये सजा सुनाई है। इसी केस में जमानत पर आकर गुरमेल फरार हुआ था।

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    बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी गुरमेल सहित 6 को कैथल में हुए हत्याकांड में उम्रकैद की सजा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, कैथल। जिले के गांव नरड़ में वर्ष 2019 में हुई सुनील नाम के युवक की हत्या मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड (Baba Siddique Murder) में शूटर की भूमिका निभाने वाला नरड़ गांव का गुरमेल सिंह भी शामिल है।

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    कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 80 पेज के फैसले में मंगलवार को गुरमेल के अलावा नरड़ निवासी विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक उर्फ शोकी, गांव फर्श माजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

    31 मई 2019 को हुई थी  सुनील की हत्या

    केस में 29 गवाह पेश हुए। दोषी अशोक मृतक सुनील का सगा भाई है। दोनों के बीच घरेलू विवाद में रंजिश चल रही थी। उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनील पर हमला किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुनील के पिता राजकुमार ने बताया था कि 31 मई 2019 को उसका बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मंदिर कैथल के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा था। तभी दो बाइकों पर सवार पांच युवकों ने सुनील की गाड़ी के आगे बाइक अड़ा दी थी। फिर तेजधार हथियारों, डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी।

    इसी केस में ही जमानत पर आकर फरार हुआ था गुरमेल

    मुंबई में 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। वारदात में नरड़ निवासी गुरमेल भी शामिल था। उसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। इस समय गुरमेल मुंबई की जेल में बंद है।

    गांव नरड़ निवासी सुनील की हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। हत्या के मामले में गुरमेल को सात जुलाई 2023 को हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई थी। इसके बाद वो पेशी पर नहीं गया और फरार हो गया। कोर्ट ने गुरमेल को भगौड़ा घोषित किया हुआ था।

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    बांद्रा में हुई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या

    महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री 66 वर्षीय सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा पूर्व में उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय भवन के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके सीने पर दो गोलियां लगीं और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया।

    अनमोल बिश्नोई पर लगाया गया है मकोका

    बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपित घोषित किया है। उस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) लगा दिया है। यही नहीं इस मामले में गिरफ्तार 26 आरोपितों पर भी मकोका लगाया गया है। क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

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