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    कॉमन सर्विस सेंटर जाएं, फसल बीमा करवाएं

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 22 Jul 2020 09:38 AM (IST)

    जिले भर के हजारों किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने ...और पढ़ें

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    कॉमन सर्विस सेंटर जाएं, फसल बीमा करवाएं

    जागरण संवाददाता, जींद : जिले भर के हजारों किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। गांवों में खुले सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में भी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे। फसल बीमा के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा।

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    प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। फसल का नुकसान होने की घटना के सात दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है। जबकि 15 दिन के भीतर बीमित क्षेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानों की फसल का निर्धारण करती है। इसके बाद मुआवजा की घोषणा होती है। पहले फसल का बीमा केवल बैंकों में ही किया जाता था लेकिन अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए अब किसानों को बैंकों में लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।

    सभी सीएससी संचालकों को दिए बीमा करने के निर्देश : कुलदीप शर्मा

    सीएससी के डीएम कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को फसल बीमा करने के निर्देश दे दिए हैं। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, जल भराव, प्राकृतिक आगजनी जैसी घटना होने पर प्रशासन द्वारा नुकसान का आंकलन करने के बाद किसान को बीमा योजना का लाभ मिलता है। फसल बीमा के लिए किसानों को अपने खेत की खतौनी, खसरा नंबर, बैंक की पासबुक लेकर जानी होगी। फसल बीमा के लिए आवेदन अप्लाई करने का किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान को केवल फसल के हिसाब से प्रीमियम राशि ही देनी होगी, जो सरकार ने प्रति एकड़ के हिसाब से फिक्स की है। सीएससी संचालक का कमीशन सरकार देगी।