Jind News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी साहिल को 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर् ...और पढ़ें
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक महिला ने 29 जून 2024 को पुलिस को शिकायत दी थी कि 28 जून को उसकी नाबालिग पौत्री घर से गायब हो गई थी। उसने आरोप लगाया कि प्रेम नगर निवासी साहिल ने उसकी पौत्री का अपहरण किया है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर साहिल के खिलाफ मामला दर्ज किया। नाबालिग की बरामदगी के साथ पुलिस ने साहिल के खिलाफ दुष्कर्म और छह पोक्सो समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने साहिल को अपहरण तथा छह पोक्सो एक्ट के जुर्म में 20 साल का कारावास तथा 30 हजार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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