हरियाणा में BPL परिवारों को मिलेगा घर, कोरोना काल के बाद पहली बार खुला पोर्टल; आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
Haryana News प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत झज्जर में 3171 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल के बाद सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए आवास योजना को फिर से शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुकेश शर्मा, झज्जर। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आशियाने का सपना साकार होने की उम्मीद जगी है।
सरकार ने कोरोना काल के बाद एक बार फिर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत मुहैया करवाने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में लिए विभाग को 3171 मकान बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
कोरोना काल से पहले मिला था करीब 3300 मकानों का लक्ष्य
कोरोना काल से पहले भी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झज्जर जिले में करीब 3300 मकान बनाने के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद केवल 148 मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से बजट मुहैया कराया गया।
शेष मकानों के निर्माण के लिए किन्हीं कारणों से बजट मुहैया नहीं हो पाया था। इसके कारण 3100 से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया और वे परिवार आज तक मकान निर्माण के लिए इंतजार कर रहे हैं।
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पंचायत विभाग ने शुरू किया सर्वे
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के माध्यम से 3171 मकान के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसे पूरा करने के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से सर्वे की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।
उसके बाद सरकार की तरफ से इन मकानों के निर्माण के लिए करीब ढाई लाख रुपये की राशि चार किस्तों में लाभ पात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी।
मकान निर्माण के लिए बनाई दो श्रेणी
बीपीएल परिवारों के मकान के निर्माण के लिए दो श्रेणी बनाई गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति व अन्य गरीब परिवार शामिल किए गए हैं। दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन आए हैं।
ग्राम पंचायतों की तरफ से खंड एवं विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यलयों के माध्यम से सरकार को यह डिमांड भेजी गई थी।
सरकार ने निर्धारित किए है यह मानदंड
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए और पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करता का नाम बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए है।
आवेदन के लिए ये चाहिए दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए।
सर्वे की यह रहेगी प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण उन परिवारों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।
सर्वेक्षण के दौरान बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे परिवार की वर्तमान आवास स्थिति, आय का स्तर, सामाजिक स्थिति, अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद योग्य परिवारों को लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा।
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