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    सर ने खेत में ले जाकर... हिसार में छात्रा को बंधक बनाकर रेप करने का आरोपी टीचर दोषी करार, आपबीती सुन कांप जाएगी रूह

    हरियाणा (Haryana Crime) के हिसार (Hisar Crime) में एक सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में ड्राइंग टीचर को दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी राजबीर को अपहरण बंधक बनाने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार दिया है। अदालत 28 फरवरी को सजा सुनाएगी।

    By Pawan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 26 Feb 2025 11:22 AM (IST)
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    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, हिसार।  Haryana Crime: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण करने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित ड्राइंग टीचर राजबीर को दोषी करार दिया है। अदालत इस मामले में 28 फरवरी को फैसला सुनाएगी।

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    5 अप्रैल 2021 को आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

    इस संबंध में हांसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2021 को आरोपी राजबीर के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। पीड़ित पक्ष के वकील रजत कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि वह गांव के सरकारी स्कूल में 2015 में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी।

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    स्कूल में राजबीर ड्राइंग विषय पढ़ाते थे। उस दौरान टीचर मुझ पर गलत नजर रखता था। चॉकलेट, टॉफी, पेन और पेंसिल देकर अकेले में छेड़छाड़ करता था। जब दसवीं कक्षा में थी, तो आरोपित टीचर स्कूल से कुछ दूर खेत में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

    छात्रा को बंधक बनाकर आरोपी टीचर ने किया दुष्कर्म

    इस बारे में पीड़िता ने अपने माता-पिता को बताया। उसके माता-पिता ने स्कूल में जाकर आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग न करें। इसके बावजूद भी आरोपी ड्राइंग टीचर छात्रा को प्रताड़ित करता रहा।

    पीड़िता ने बताया था कि 5 अप्रैल 2020 को उक्त ड्राइंग टीचर मुझे अपनी स्कूटी पर बैठा कर खेतों में ले गया। वहां एक कोठे में बंद कर प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाए। चार घंटे बंधक बना कर रखा। किसी तरह उसके भाई को सूचना मिली तो वह तलाशते हुए खेतों में आया।

    अदालत ने आरोपी टीचर को दोषी करार दिया

    उस दौरान टीचर ने मेरे भाई के साथ मारपीट भी की थी और जातिसूचक गालियां दी थी। अधिवक्ता ने बताया कि चार साल चले इस मुकदमे में पीड़िता, उसके माता-पिता व उसके भाई सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए।

    20 फरवरी को पीड़ित पक्ष और आरोपित पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी ड्राइंग टीचर को दोषी करार दिया। अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत में एससी एसटी एक्ट के कोई सबूत नहीं मिले।

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