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    हिसार में नए साल से ऑनलाइन होगा सब-डिवीजन रेगुलराइजेशन, 18 कॉलोनियों को मिलेगा फायदा

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    हिसार नगर निगम ने नए साल से सब-डिवीजन रेगुलराइजेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे 18 टाउन प्लानिंग स्कीमों और पुनर्वास क्षेत्रों के 30 हजार से अ ...और पढ़ें

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    हिसार में नए साल से ऑनलाइन होगा सब-डिवीजन रेगुलराइजेशन (File Photo)


    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के 18 टाउन प्लानिंग स्कीम व पुनर्वास क्षेत्रों से लेकर नगर सुधार मंडल की प्रॉपर्टियों में सब डिवीजन रेगुलराइजेशन को लेकर नगर निगम ने डिजिटल शहर की ओर कदम बढ़ा दिया है।

    नव वर्ष पर नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए टाउन प्लानिंग स्कीम और पुनर्वास क्षेत्रों में आने वाली 30 हजार से ज्यादा परिवारों को उनकी संपत्तियों के सब-डिवीजन (उप-विभाजन) को नियमित (रेगुलराइज) करवाने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है।

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    एक जनवरी से सब-डिवीजन रेगुलराइजेशन की फाइलें ऑनलाइन होने से काम में तेजी आएगी। हर स्तर पर अधिकारियों के लिए समय-सीमा तय होगी। हरियाणा सरकार की यह ऑनलाइन पहल पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने वाली सराहनीय व्यवस्था है - प्रवीण

    पोपली, मेयर, हिसार

    इस व्यवस्था के तहत एक जनवरी 2026 से सब डिवीजन के इच्छुक प्रापर्टी मालिकों के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। निगमायुक्त नीरज के इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ाएगी और समय की बचत होगा। यह कदम शहर के स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक सशक्त पहल माना जा रहा है।

    प्लॉट मालिक नई ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ उठाए। एक जनवरी से सब-डिवीजन रेगुलराइजेशन आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगा। - नीरज, निगमायुक्त, हिसार


    पुरानी जटिलताओं से मुक्ति अब तक इन क्षेत्रों में प्लॉट विभाजन के बाद रेगुलराइजेशन के लिए लोगों को आफलाइन आवेदन करना पड़ता था। दस्तावेजी प्रक्रिया लंबी और समयसाध्य होने से आवेदकों को कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया, जिससे प्रक्रिया सरल और सुलभ हो सके।

    फीस तय निर्देशों के अनुसार लेंगे

    अब प्लॉट धारक स्वयं या अधिकृत नक्शानवीस के माध्यम से निर्धारित पोर्टल https://sub division. ulbharyana. gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

    अतिरिक्त नगर आयुक्त शालिनी चेतल ने बताया कि टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत मूल संपत्ति से बने छोटे प्लाटों को नियमित करवाने के लिए फीस सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ली जाएगी। इससे शुल्क व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इस व्यवस्था से शहर की कॉलोनी में रहने वालों को फायदा होगा।

    चरणबद्ध तरीके से लागू होगी प्रणाली निगम क्षेत्र के टाउन प्लानिंग और पुनर्वास क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रणाली में शामिल किया जाएगा। जल्द ही इन क्षेत्रों की विस्तृत सूची और दिशा-निर्देश सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि आवेदकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न रहे।

    शहर में इन क्षेत्रों में लागू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

    आठ मरला, एमसी-डीसी कालोनी, बैंक कालोनी, छोटू राम 3 डी, कृष्णा नगर टीपी स्कीम, संत नगर स्कीम नंबर-4ए, चंदू लाल गार्डन-4सी, शास्त्री नगर, स्कीम नंबर-8ए भूटानी कालोनी, ढाणी श्याम लाल, प्रेम नगर, प्रीति नगर, अग्रसेन कालोनी, टीपी स्कीम 1बी दयानंद नगर ऋषि विहार, अमर चंद मार्केट, इंद्रप्रस्थ, माडल टाउन, आनंद निकेतन स्कीम 5ए में शामिल है।