हरियाणा में कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली पर रोक, फर्जीवाड़ा रोकने पर सरकार का बड़ा कदम
हरियाणा सरकार ने शहरों के पास स्थित कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बै ...और पढ़ें

हरियाणा में कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली पर रोक (Jagran Photo)
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। शहरों के पास स्थित कच्ची कॉलोनियों में अब जमीन की अदला-बदली नहीं कराई जा सकेगी। प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसी जमीन की रजिस्टरी पर रोक लगा दी है। साथ ही करनाल के कुंजपुरा, पानीपत के मतलौडा और अंबाला के शहजादपुर को नगरपालिका का दर्जा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन-देन को रोकने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम-1975 की धारा 7ए में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सचेंज डीड्स, जिनका उपयोग अप्रत्यक्ष बिक्री के साधन के तौर पर किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम के दायरे में लाया जा सके। कैबिनेट बैठक में तीन नई नगरपालिका बनाने का निर्णय लिया गया है।
कुंजपुरा नगरपालिका में कुंजपुरा के अलावा नलवी कलां और वजीरपुर गांव शामिल होंगे। मतलौडा नगर पालिका में मतलौडा ग्राम पंचायत को शामिल किया जाएगा। शहजादपुर नगर पालिका में शहजादपुर के साथ बापौली, भौड़माजरी और माजरा को शामिल किया जाएगा।
गोशाला के लिए पट्टे पर दी जमीन
पंचकूला के बरवाला ब्लाक में स्थित रत्तेवाली गांव में चार एकड़ एक कनाल 17 मरला भूमि कामधेनु गोसेवा समिति सकेतड़ी को 20 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इस जमीन पर 570 पशुओं की गोशाला की स्थापना की जाएगी।

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