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गुरुग्राम में एस-4 के 62% नक्शे पुरानी नीतियों के तहत मंजूर, 8602 को मिले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट

Published: Mon, 19 Oct 2026 07:10 AM (IST)

गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल (एस-4) निर्माण को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ...और पढ़ें

गुरुग्राम की लाइसेंस काॅलोनियों में मंजूर भवन नक्शों और जारी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का ब्योरा दिया है। प्रतीकात्मक तस्वीर

गुरुग्राम की लाइसेंस काॅलोनियों में मंजूर भवन नक्शों और जारी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का ब्योरा दिया है। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. 15447 एस-4 नक्शे मंजूर, 8602 ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी।

  2. 62% मंजूरियां पुरानी नीतियों के तहत, जुलाई 2024 से पहले की।

  3. स्टिल्ट बंद करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद्द माना जाएगा।

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। स्टिल्ट पार्किंग प्लस चार मंजिल (एस 4) के निर्माण को लेकर चल रहे मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर गुरुग्राम की लाइसेंस काॅलोनियों में मंजूर भवन नक्शों और जारी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का ब्योरा दिया है।

विभाग के अनुसार अब तक एस 4 निर्माण के लिए 15447 भवन नक्शे मंजूर किए गए हैं, जबकि 8602 ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि 62 फीसदी से अधिक मंजूरियां दो जुलाई 2024 की नीति से पहले की हैं।

9625 नक्शे पुरानी नीतियों के तहत मंजूर

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के महानिदेशक जे गणेशन की ओर से दाखिल हलफनामे के अनुसार, लाइसेंस वाली कालोनियों में एक जुलाई 2024 तक एस 4 निर्माण के लिए 9625 भवन नक्शे मंजूर किए गए थे। यह कुल मंजूरियों का 62.3 प्रतिशत है।

ये मंजूरियां चौथी मंजिल को स्वतंत्र आवासीय इकाई के रूप में दर्ज करने से जुड़ी सात मार्च 2019 की नीति, दो सितंबर 2019 की परचेजेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति और हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रविधानों के तहत दी गई थीं।

विभाग के अनुसार, दो जुलाई 2024 से हाईकोर्ट के दो अप्रैल 2026 के अंतरिम आदेश तक 5822 नक्शे मंजूर किए गए। यह कुल मंजूरियों का 37.7 प्रतिशत है। इस तरह कुल 15447 नक्शों को मंजूरी दी गई और 8602 भवनों के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी हुए।

30 हजार मंजूरियों के दावे को नकारा

याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदिता शर्मा ने चार मई 2026 के विभागीय पत्र का हवाला देते हुए दावा किया था कि एस 4 व्यवस्था के तहत करीब 35 हजार मंजूरियां दी गईं, जिनमें लगभग 30 हजार दो जुलाई 2024 के निर्देशों के बाद की हैं। विभाग ने हलफनामे में कहा कि संबंधित पत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि करीब 30 हजार मंजूरियां नई नीति के तहत दी गई हैं।

निर्माण और सर्टिफिकेट पर रोक का विरोध

याचिकाकर्ता ने एस 4 व्यवस्था के तहत आगे निर्माण और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाने की मांग की है। विभाग ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सभी मंजूरियों और निर्माणों को एक साथ नियमों के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। किसी भवन में मंजूर नक्शे का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कब प्रभावी नहीं होगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट

विभाग के पास नक्शों और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का रिकाॅर्ड है, लेकिन हर प्लाट पर मौजूदा निर्माण की पूरी जानकारी नहीं है। 16 नवंबर 2022 की मानक प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र रिहायशी प्लाट के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आर्किटेक्ट को शक्तियां दी गई हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया कि दो जुलाई 2024 के निर्देशों के तहत स्टिल्ट क्षेत्र पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद करने पर भवन नक्शे की मंजूरी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वापस लिया हुआ माना जाएगा।

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