Gurugram News: अश्लील वीडियो वायरल करने पर तीन साल की सजा, डेटिंग ऐप से दोस्ती कर महिला को बनाया था शिकार
गुरुग्राम में तीन साल पहले युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया। हालांकि अश्लील वीडियो वायरल और ब्लैकमेल कर पैसे लेने के मामले में दोषी करार देते हुए साहिल अरोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही स्थानीय अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। तीन साल पहले युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को बरी करते हुए अश्लील वीडियो वायरल और ब्लैकमेल कर पैसे लेने पर अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी साहिल अरोड़ा को कोर्ट ने तीन साल की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने दिया है।
युवती ने 2021 को सेक्टर-29 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी साहिल अरोड़ा से मुलाकात एक डेटिंग ऐप से हुई थी। उसी साल 19 सितंबर को उनको एक होटल पर बुलाकर उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। शादी का वादा कर उनकी अश्लील वीडियो बना ली थी। बाद में उन वीडियाे को वायरल करने के नाम पर उनसे पैसे लेता था।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया फैसला
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोप से बरी करते हुए आईटी एक्ट और अश्लील वीडियो वायरल करने पर रंगदारी मांगने में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा दी है।
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