गुरुग्राम में बनेगी Zero Waste City, साइबर सिटी में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नया ड्राफ्ट तैयार
गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उप नियम-2025 तैयार किया गया है। इस नियम का उद्देश्य शहरों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना है। बैठक में विकास गुप्ता ने बताया कि इससे कचरे का पृथक्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा जिससे शून्य कचरा शहर का लक्ष्य प्राप्त होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और कचरा प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने ड्राफ्ट किया तैयार, जल्द होगा लागू
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उप नियम-2025 तैयार किया गया है। साइबर सिटी में इसे जल्द लागू किया जाएगा।
इसको लेकर मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने गुरुग्राम में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, बल्क वेस्ट जनरेर्टस, ठोस कचरा प्रबंधन एजेंसियों, निगम पार्षदों व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की।
बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उप नियम-2025 पर विस्तार से चर्चा की गई और स्टेक होल्डर्स ने गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर शहर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने स्टेक होल्डर्स से आह्वान किया कि वे गुरुग्राम को स्वच्छ व बेहतर शहर बनाने में सहयोग करें।
तैयार होगी जीरो वेस्ट सिटी
बैठक में विकास गुप्ता ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उप नियम-2025 का उद्देश्य शहर में कचरा प्रबंधन प्रणाली को वैज्ञानिक, पारदर्शी और टिकाऊ बनाना है।
इसके लागू होने से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा तथा शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में नागरिकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के सभी शहरी निकाय इस माडल को अपनाकर आने वाले समय में ‘जीरो वेस्ट सिटी’ के लक्ष्य की ओर अग्रसर हों।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा तैयार किए गए ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उपनियम 2025 शहर की स्वच्छता व्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे।
आयोजन के लिए जमा कराना होगा सफाई शुल्क
अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका ने बताया कि उप नियमों में सभी नागरिकों और संस्थानों को अपने घर, कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर उत्पन्न कचरे को अलग-अलग करना होगा।
इनमें गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू हानिकारक कचरा शामिल है। इसके अलावा, जरूरत अनुसार सीएंडडी वेस्ट, बागवानी वेस्ट व बायो मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को भी अलग-अलग करके निर्धारित नियमों के अनुसार निस्तारित करना चाहिए।
जिन संस्थानों, सोसायटियों, होटलों, कार्यालयों या आवासीय परिसरों में प्रतिदिन भारी मात्रा में गीला कचरा निकलता है, उन्हें परिसर में ही कंपोस्टिंग या बायोगैस प्लांट के माध्यम से इसका निस्तारण करना होगा।
यदि स्थल पर ऐसा संभव नहीं है तो निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, 100 से अधिक व्यक्तियों के किसी आयोजन के लिए अग्रिम सूचना व सफाई शुल्क जमा कराना होगा।
सूखा-गीला कचरा अलग-अलग उठेगा
नगर निगम गुरुग्राम प्रतिदिन डोर-टू-डोर कलेक्शन सुनिश्चित करेगा और केवल पृथक किया गया कचरा ही उठाया जाएगा। वाहनों में कचरे के अलग-अलग हिस्से होंगे और ये जीपीएस-सक्षम होंगे।
सभी वाहन एमसीजी व स्वच्छ भारत मिशन लोगो से चिह्नित होंगे। संकरी गलियों के लिए छोटे वाहन और उपयुक्त मार्ग तय होंगे। शहर में चयनित स्थलों पर द्वितीयक संग्रहण केंद्र और एमआरएफ यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।
जहां कचरे का पृथक्करण, पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग की जाएगी। इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे और फुटेज 30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी।
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
उप नियमों के अनुसार सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कचरा फैलाना या जलाना कठोर रूप से प्रतिबंधित है। नालों, नदियों या खुले भूखंडों में कचरा डालने पर जुर्माना लगेगा। पालतू पशु पालक अपने पशु के मल की सफाई स्वयं करेंगे।
आयोजनकर्ताओं और दुकानदारों को अपने आस-पास सफाई सुनिश्चित करनी होगी। हर घर, दुकान, संस्थान और वाणिज्यिक इकाई को नियमित उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा।
शुल्क श्रेणीवार निर्धारित किया जाएगा। हर वर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। अग्रिम भुगतान करने पर छूट मिलेगी। बकाया राशि को संपत्ति कर बकाया के रूप में वसूला जा सकेगा।
नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कचरा डालने, जलाने या बिना पृथक्करण के कचरा देने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बैठक में नगर निगम मानेसर के आयुक्त आयुष सिन्हा, एमसीजी अतिरिक्त आयुक्त अंकिता चौधरी व रविंद्र यादव सहित अन्य अधिकारीगण व पार्षदगण उपस्थित रहे।
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