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    Gurugram News: आठ साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट, हरेरा ने बिल्डर को दिया ब्याज चुकाने का आदेश

    Updated: Tue, 19 Aug 2025 01:22 PM (IST)

    सेक्टर-109 में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों को आठ साल बाद भी फ्लैट नहीं मिले हैं। हरेरा ने बिल्डर ओशियन सेवन बिल्डटेक को देरी के लिए खरीदारों को ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। बिल्डर ने एनजीटी के आदेशों और कोविड-19 को देरी का कारण बताया लेकिन हरेरा ने मई 2022 से 11.10% वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया।

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    आठ साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट, हरेरा ने बिल्डर को ब्याज चुकाने का दिया आदेश

    संवाद सहयोगी, गुरुग्राम। सेक्टर-109 में अफोर्डेबल हाउसिंग नियमावली के तहत शुरू किए गए ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स प्रोजेक्ट के आवंटियों को अब तक घर का कब्जा नहीं मिला है।

    मामले पर सुनवाई करते हुए हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के सदस्य अशोक सांगवान ने बिल्डर ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि खरीदारों को देरी की अवधि के लिए ब्याज चुकाया जाए।

    आवंटी पिंकी और ओजस्वी यादव ने हरेरा में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि बिल्डर ने वर्ष 2016 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लेकर मई 2017 में आवंटित पत्र जारी किया था। 2018 में बिल्डर-बायर करार हुआ और 30 मई 2022 तक फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया गया था। लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है।

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    बिल्डर ने सफाई दी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के चलते हर साल करीब तीन महीने निर्माण बंद रहता है और कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 36 महीने काम प्रभावित रहा। साथ ही, बैंक खातों के फ्रीज होने से भी प्रोजेक्ट की प्रगति पर असर पड़ा।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हरेरा ने निर्देश दिए कि मई 2022 से कब्जा न देने की स्थिति में खरीदारों को 11.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 90 दिनों के भीतर दिया जाए। वहीं यदि खरीदारों की कोई बकाया राशि है तो उसे 60 दिनों में अदा किया जाए। साथ ही लेबर सेस और वर्क कांट्रैक्ट टैक्स जैसी अतिरिक्त वसूली न करने के भी आदेश दिए गए। हरेरा ने साफ किया कि बिल्डर-बायर एग्रीमेंट से बाहर किसी भी तरह की राशि नहीं ली जाएगी।