प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन, इन फसलों को किया गया शामिल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए 31 जुलाई तक धान बाजरा मक्का और कपास जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। कृषि विभाग के अनुसार किसान आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। यह योजना स्वैच्छिक है और प्रीमियम दरें फसल के अनुसार निर्धारित हैं।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के अंतर्गत फसल बीमा प्रक्रिया चल रही है। योजना के अंतर्गत धान, बाजरा, मक्का, और कपास की फसल को बीमित फसलों की श्रेणी में रखा गया है।
खरीफ 2025 में प्रदेश सरकार द्वारा फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. अनिल तंवर ने सोमवार को दी।
उन्होंने बताया कि जिले के जिन किसानों को खरीफ 2025 में अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे सभी किसान 31 जुलाई 2025 तक संबंधित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी प्रमाणित बुवाई पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र के माध्यम से अपना फसली बीमा करवा सकते हैं।
यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऋण दाता बैंक में लिखित फार्मेट में 24 जुलाई तक घोषणा पत्र देना होगा। जिन किसानों को अपनी फसल तबदील करवानी है वे संबंधित ऋणदाता बैंक में जाकर कट ऑफ डेट के दो दिन पहले अर्थात 29 जुलाई तक अपनी फसल को तबदील करवा सकते हैं।
कपास फसल के लिए प्रीमियम 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान फसल के लिए 2124.98 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा फसल के लिए 1024.36 रुपये प्रति हेक्टेयर और मक्का फसल के लिए 1089.74 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों की खड़ी फसल से लेकर कटाई तक फसल नुकसान में होने वाले जोखिमों की भरपाई का प्रावधान है।
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