10 साल पुराने वाहनों की जब्ती मोटर वाहन अधिनियम कानून का उल्लंघन, कोर्ट इस दिन करेगा सुनवाई
अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों की जब्ती के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई 2 सितंबर को होगी। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि 15 साल का टैक्स लेने के बाद वाहनों को जब्त करना गलत है। याचिका में कई प्रमुख अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। उनका दावा है कि यह जब्ती मोटर वाहन कानून का उल्लंघन है।

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने 10 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के विरुद्ध जिला अदालत में याचिका दायर की है। अदालत याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई करेगी।
इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने मुकेश कुलथिया की इस याचिका को खारिज कर दिया था। सीजेएम अदालत के इस फैसले को अधिवक्ता ने जिला अदालत में चुनौती दी है।
अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में बिल्कुल स्पष्ट है कि वाहनों की उम्र 15 वर्ष तक वैध है। एक मुश्त 15 साल का टैक्स लेने के बाद सरकार इन वाहनों को किस अधिकार के तहत जब्त कर सकती है।
अधिवक्ता ने याचिका में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्पेशल पुलिस आयुक्त, सचिव व आयुक्त परिवहन विभाग दिल्ली और दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत 10 को पार्टी बनाया गया है।
मुकेश कुलथिया ने याचिका में दावा किया कि पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अन्य एजेंसियों का हवाला देकर 10 साल के बाद के वाहनों को जब्त किया जा रहा है। वाहनों को जब्त कर स्क्रेपिंग एजेंसी को सौंपा जा रहा है। यह मोटर वाहन कानून और संविधान के अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन है।
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