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    गुरुग्राम में Husky Dog ने महिला पर बोला हमला, शिकायत हुई तो हो सकती है छह महीने की जेल; देखें वायरल वीडियो

    Updated: Wed, 30 Jul 2025 10:33 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेंट्रल पार्क सोसायटी में एक पालतू हस्की कुत्ते ने सैर कर रही महिला पर हमला कर दिया। कुत्ते की मालकिन उसे नियंत्रित नहीं कर पाई। आसपास के लोगों ने महिला को बचाया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कुत्ते की मालकिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

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    गुरुग्राम की सेंट्रल पार्क सोसायटी में हस्की कुत्ते ने महिला पर बोला हमला।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसायटी में बुधवार सुबह सैर कर रही एक महिला पर अचानक पालतू हस्की ने हमला कर दिया। ऐसा तब हुआ जब कुत्ते की मालकिन साथ थी। वह कुत्ते को नियंत्रित करने में असमर्थ रही।

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    यदि सैर कर रहे लोगों ने बचाव नहीं किया होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई, जो अब वायरल हो रहा है।

    प्रत्यक्षदर्शियों कि मानें तो घटना सुबह लगभग सात बजे की है। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि महिला सड़क किनारे टहल रही थी। उसी दौरान हस्की नस्ल का कुत्ता, जिसे उसकी मालकिन लीश के साथ लेकर चल रही थी, अचानक बेकाबू हो गया।

    कुत्ते ने महिला के हाथ को अपने जबड़े में बुरी तरह से जकड़ लिया और काफी देर तक नहीं छोड़ा। महिला दर्द और डर से चिल्लाती रही, लेकिन कुत्ता लगातार खींचता रहा।

    काफी कोशिशों के बाद आसपास के लोगों की मदद से महिला को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया गया। तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी।

    कुत्ते की मालकिन भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐसे बड़े और ताकतवर कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर लाना सुरक्षित है, खासकर बिना मजल यानी मुंह पर सेफ्टी कवर के।

    घटना से लोगों में आक्रोश 

    यह खौफनाक घटना जैसे ही लोगों तक पहुंची, इंटरनेट पर भारी आक्रोश फैल गया। हजारों लोगों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पालतू कुत्ते पालने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है।

    लोगों ने यह सवाल उठाया कि आखिर कैसे कोई इतनी बड़ी और विदेशी नस्ल के कुत्ते को बिना मजल लगाए टहला सकता है। कुछ ने कुत्ते की मालकिन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस के पास नहीं पहुंची कोई शिकायत

    घटना की जानकारी के बाद मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत की गई, लेकिन मामले में अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची हैं।

    पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की किसी भी थाने में शिकायत नहीं पहुंची है।

    शिकायत आने के बाद संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मामले में सोसायटी की आरडब्लूए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।

    बिना मजल और पट्टे के कुत्ते लाना गलत

    पशु कानून विशेषज्ञ अमित चौधरी का कहना है कि पालतू कुत्तों को टहलाते समय कुछ बुनियादी नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए, जिसमे सार्वजनिक जगहों पर बिना मजल और पट्टे के कुत्ते लाना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है।

    आक्रामक नस्लों वाले कुत्तों को विशेष प्रशिक्षण और सतर्कता की जरूरत होती है। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो तुरंत घाव को साबुन और पानी से साफ करें, टिटनेस और रेबीज के टीके लगवाएं और डाॅक्टर से परामर्श लें।

    छह महीने तक की कैद का प्रविधान

    वरिष्ठ अधिवक्ता अजय दायमा के अनुसार धारा 125 लापरवाही से नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। यदि कुत्ते के मालिक ने अपने कुत्ते को नियंत्रित करने में लापरवाही की है, जिससे किसी को नुकसान पहुंचा, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

    इसमें छह महीने तक की साधारण कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सजा की अवधि और जुर्माने की राशि घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

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