10 साल का इंतजार खत्म! NCLAT ने अप्पू घर प्रोजेक्ट पर 1200 निवेशकों को दी बड़ी राहत
गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित अप्पू घर परियोजना के रियल एस्टेट आवंटियों के लिए एनसीएलएटी ने बड़ी राहत दी है। एनसीएलएटी ने कंपनी की लंबित समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है और समाधान योजना के विरुद्ध सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। इससे उन निवेशकों में उम्मीद जगी है जिन्होंने सालों से अपने निवेश की वसूली का इंतजार किया है।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर 29 स्थित अप्पू घर परियोजना के रियल एस्टेट आवंटियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित समाधान का मार्ग अब साफ होता दिख रहा है। नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने 26 सितंबर को अपने आदेश में अप्पू घर की कंपनी इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आइआरएएल) की लंबित समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
कुछ आवंटियों के अनुसार, न्यायाधिकरण ने हरि ग्लोबल एलएलपी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के विरुद्ध लंबित सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। अब योजना को रियल एस्टेट आवंटियों द्वारा मतदान के लिए रखा जाएगा। यह कदम उन लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जिन्होंने अपने निवेश की वसूली के लिए कई साल इंतजार किया।
सालों से कानूनी चुनौतियों और आपत्तियों के कारण समाधान में देरी हुई थी, जिसे अब एनसीएलएटी ने समाप्त कर दिया है। कुछ बड़े बिल्डर जैसे एम3एम और भूटानी समूह भी इस प्रक्रिया में रुचि दिखा चुके थे लेकिन उनके प्रस्ताव कानूनी कारणों से अस्वीकार कर दिए गए।
एचएसवीपी ने सितंबर 2022 में प्रबंधन द्वारा लीज रेंट का भुगतान न करने के कारण अप्पू घर संपत्ति को सील किया था। इसके बाद 13 मार्च 2024 को एनसीएलटी ने इस सीलिंग आदेश को रद करते हुए संपत्ति को डी-सील करने का निर्देश दिया।
इस परियोजना में लगभग 1200 आवंटियों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाई थी और वे आर्थिक एवं भावनात्मक संकट में थे। हरि ग्लोबल एलएलपी के प्रबंध भागीदार अरुण शर्मा ने पिछले छह वर्षों तक इस मामले को आगे बढ़ाया। उनके लगातार प्रयासों और टीम की सक्रियता से अब आवंटियों के लिए राहत की खबर आई है।
वरिष्ठ वकील डा. अभिषेक मनु सिंघवी ने हरि ग्लोबल की ओर से एनसीएलएटी में पेश होकर कानूनी गतिरोध समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि योजना सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप है, लेकिन छह साल से लंबित रही। उन्होंने एनसीएलएटी को बताया कि आवंटियों ने पिछले 10 वर्षों से न्याय का इंतजार किया है।
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