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    Mouth freshener case: गलती से मिश्री समझकर लोगों को दिया था ड्राई आइस, महिला कर्मचारी ने मानी गलती

    Updated: Fri, 08 Mar 2024 08:50 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 90 स्थित सफायर 90 ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में बीते दिनों खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के नाम पर महिला वेटर ने गलती से ग्रेटर नोएडा से आए पांच लोगों को ड्राई आइस क्यूब दे दिया था। महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने माना कि उसने गलती से ड्राई आइस क्यूब दे दिया था।

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    महिला कर्मचारी ने माना कि गलती से मिश्री समझकर दिया था ड्राई आइस।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-90 के लॉ फोरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस देने के मामले में गिरफ्तार हुई रेस्टोरेंट की महिला कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसने गलती से काउंटर पर रखी ड्राई आइस क्यूब के पैकेट को मिश्री समझकर लोगों को दे दिया था। लोगों की तबीयत बिगड़ने पर वह डर गई और वहां से भाग गई थी। बृहस्पतिवार को खेड़की दौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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    सेक्टर -90 में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए दोस्त और परिवार के लोगों को वेटर द्वारा दिए गए माउथ फ्रेशनर खाने के बाद मुंह से खून निकलने के मामले में खेड़कीदौला थाने में केस दर्ज किया गया है।

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    कर्मचारियों ने नहीं की कोई मदद

    नोएडा निवासी अंकित कुमार ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेक्टर-90 में ला फोरेस्टे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर दिया था। माउथ फ्रेशनर के खाने के बाद सभी के मुंह से खून निकलने लगा। शिकायतकर्ता ने ही माउथ फ्रेशनर नहीं खाया था। उनका आरोप है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उनकी कोई मदद नहीं की।

    10 साल की सजा का है प्रावधान

    अधिवक्ता राहुल चौहान ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की 328 धारा के तहत अगर आरोपित पर आरोप साबित होता है तो उसको अदालत 10 साल तक की सजा दे सकती है। इसके साथ ही अदालत इस मामले में जुर्माना भी लगा सकती है। चोट पहुंचाने आदि के इरादे से बेहोश करने वाली दवा देना पर यह धारा लगाई जाती है।

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