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    Monu Manesar: मोनू मानेसर को कोर्ट से बड़ी राहत, हत्या के प्रयास मामले में मिली जमानत

    हत्या के प्रयास के मामले में पटौदी पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जेल में बंद मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर लिया। सात अक्टूबर 2023 को अदालत में पेश किया। हत्या के प्रयास में बंदूक बरामद करने के लिए मोनू मानेसर को रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने मोनू मानेसर के निशानदेही पर बंदूक गुरुग्राम के एक गन हाउस से बरामद की।

    By Aditya Raj Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Thu, 04 Jan 2024 04:30 PM (IST)
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    मोनू मानेसर को कोर्ट से बड़ी राहत

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। पुलिस ने अदालत में मोनू मानेसर को जमानत देने का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में अभी 10-12 आरोपितों की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस ने यह भी कहा कि जमानत मिलने के बाद आरोपित मोनू मानेसर फरार हो सकता है।

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    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर

    मोनू मानेसर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता श्यामबीर यादव ने बहस कर पुलिस के विरोध को निराधार बताया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर कर ली। छह फरवरी 2023 को पटौदी पुलिस को सूचना मिली कि लड़ाई झगड़े में गोलीबारी होने से एक व्यक्ति मोहिन गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मोहिन के बयान लेने के लिए डॉक्टर से आग्रह किया।

    डॉक्टर ने उन्हें बयान देने के लिए अनफिट बताया। मोहिन के पिता मोबिन के बयान लिए गए। मोबिन की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में राकेश और ललित को गिरफ्तार किया।

    12 सितंबर को मोनू मानेसर को पुलिस ने हिरासत में लिया। 31 जुलाई को नूंह में हिंसा भड़काने के आरोप में मोनू मानेसर को नूंह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने मोनू को राजस्थान के नासिर और जुनैद की हत्या के आरोप में प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया।

    गन हाउस से बरामद की गई थी बंदूक

    हत्या के प्रयास के मामले में पटौदी पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जेल में बंद मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर लिया। सात अक्टूबर 2023 को अदालत में पेश किया। हत्या के प्रयास में बंदूक बरामद करने के लिए मोनू मानेसर को रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने मोनू मानेसर के निशानदेही पर बंदूक गुरुग्राम के एक गन हाउस से बरामद की।

    अधिवक्ता श्यामबीर यादव ने बताया कि मोनू मानेसर की जमानत के लिए याचिका दायर की गई। पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में मोनू, कृष्ण भगत जी, बिटटू रोहित, गौतम, अंकित, अमन, परमजीत, भोलू, अनिल हांसी, राकेश, प्रदीप, दीपक की गिरफ्तारी बकाया है। न्यायालय से निवेदन है कि आरोपित मोहित उर्फ मोनू मानेसर की जमानत ना ली जाए।

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    अगर जमानत ली गई तो आरोपित न्यायालय से गैर हाजिर हो सकता है। अन्य वारदात को अंजाम दे सकता है। आरोपित आदतन अपराधी है। गवाहों पर दबाव बना सकता है। मोनू मानेसर पर इस मामले के अलावा तीन अन्य पुलिस थानों में अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इसमें राजस्थान के डीघ जिला के गोपालगढ़ थाना में 2022 का मामला है।

    फरीदाबाद के सेक्टर-37 थाना में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी का मामला 2016 का दर्ज है। साइबर क्राइम नूंह थाना में 2023 का भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153ए, 295ए, 504, 109 और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।