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    Gurugram News: चाकू मारकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद, अपहरण कर नौ लाख लेने के बाद किया था मर्डर

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:10 AM (IST)

    दिल्ली के दिलीप कुमार मेहता हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने मेहता का अपहरण कर 15 लाख की फिरौती मांगी थी और 9 लाख मिलने के बाद भी उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों कृष्ण कुमार और असीम बनर्जी को गिरफ्तार किया था जिन्होंने लूट और हत्या की साजिश रची थी।

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    चाकू मार कर हत्या करने के दो दोषियों को उम्र कैद

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। तीन साल पहले दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के दो दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों ने दिलीप कुमार मेहता का अपहरण कर 15 लाख की फिरौती मांगी थी।

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    अपहरण होने के बाद दिलीप कुमार मेहता ने नौ लाख रुपये दे भी दिए थे। उसके बाद चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी और शव को राजपुरा गुढ़ाना रोड पर फेंक दिया। 23 सितंबर 2022 को पुलिस को सूचना मिली कि गुढ़ाना राजपुरा मार्ग पर एक व्यक्ति का शव पड़ा।

    पुलिस चौकी हेलीमंडी थाना पटौदी की टीम घटनास्थल गांव राजपुरा पहुंची। जहां एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था। गुढ़ाना गांव के सरपंच ने पुलिस को बताया कि गुढाना से राजपुरा की तरफ घूमने निकले। तब सड़क पर एक व्यक्ति खेत की साइड मृत अवस्था में पड़ा हुआ था।

    एक चाकू सड़क के दूसरी तरफ पड़ा था किसी अनजान व्यक्ति ने इस व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल की। मृतक की पहचान दिल्ली के पंजाबी बाग जेजे कॉलोनी के दिलीप कुमार मेहता के रूप में हुई।

    पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दो आरोपितों रेवाड़ी जिला के गांव घुमालवास राजपुरा के कृष्ण कुमार और असम के कोकराझार के असीम बनर्जी को गिरफ्तार किया। आरोपितों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपित कृष्ण कुमार मूलरूप से रेवाड़ी का रहने वाला है।

    करीब चार साल पहले इसने आसाम में शादी कर ली थी और उसके बाद यह वहीं पर रहने लगा था। कृष्ण ने आसाम निवासी अपने एक साथी आसिम बनर्जी के साथ मिलकर रेवाड़ी में एक फूड जाइंट चलाने वाले दुकानदार दिलीप कुमार मेहता का अपहरण करके उसको लूटने व हत्या करने की योजना बनाई।

    12 सितंबर 2022 को ये दोनों आसाम से रेवाड़ी आ गए। दो दिन तक दुकानदार की रेकी की। 16 सितंबर से ये दुकानदार का अपहरण का प्रयास करने लगे। दुकानदार खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए चला गया था इसलिए ये उसका अपहरण नही कर पाए। बाद में दिलीप कुमार का अपहरण कर लिया।

    उससे 15 लाख रुपये मांगे। उसने दोनों बदमाशों के चंगुल में फंसने के बाद अपने किसी मित्र के माध्यम से नौ लाख रुपये भी दे दिए। उसके बाद दोनों ने चाकू से वार कर दिलीप कुमार मेहता की हत्या कर दी।

    पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया।

    अदालत ने आइपीसी की धारा 302 व 34 के तहत उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 397 के तहत 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 201 के तहत पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।