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    हरियाली परियोजना घोटाला में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और अभियंता दोषी, 10-10 साल की सजा

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 04:23 PM (IST)

    जिला अदालत ने हरियाली परियोजना में 5.27 लाख रुपये के गबन के मामले में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता को दोषी ठहराया। दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया। यह घोटाला 2006 में सामने आया था जिसमें फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था। विजिलेंस जांच के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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    सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और अभियंता दोषी, 10-10 साल सजा।

    जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। जिला अदालत ने फर्जी बिल बनाकर 5.27 लाख रुपये गबन करने के मामले में दो अधिकारियों को दोषी मान 10-10 साल की सजा सुनाई है।

    अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2006 में हरियाली परियोजना के तहत विकास कार्यों के लिए मजदूरी भुगतान से जुड़ा है।

    सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार और कनिष्ठ अभियंता जसबीर सिंह ने मिलीभगत कर श्रमिकों के फर्जी बिल तैयार कर सरकारी खजाने से राशि निकाल ली थी।

    शिकायत की जांच के बाद आरोप साबित होने पर विजिलेंस ने दोनों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाई।

    अदालत ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग गंभीर अपराध है और इस तरह के भ्रष्टाचार से योजनाओं का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच पाता।

    अदालत ने सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    कब क्या क्या हुआ

    • 2006 : हरियाली परियोजना में विकास कार्यों के लिए श्रमिकों के भुगतान के बिल तैयार किए गए। बाद में जांच में यह बिल फर्जी पाए गए।
    • 2007 : विजिलेंस ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू की और गड़बड़ी सामने आने पर दोनों अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया।
    • 2010 : केस की चार्जशीट दायर हुई और गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
    • 2023 : अदालत ने बहस पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा।
    • 2025 : अदालत ने दोषी मानते हुए दोनों को 10-10 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई।

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