गुरुग्राम में 25 साल बाद मिला हक, 104 प्लॉट्स का ड्रा होने से आवंटियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान
गुरुग्राम में 25 साल बाद आरडी सिटी के 104 प्लॉटों का ड्रा निकाला गया जिससे आवंटियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह हक मिला है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। लंबे इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आरडी सिटी कॉलोनी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को उनका हक मिल गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 104 प्लॉट्स का ड्रा निकालकर पात्र आवंटियों की घोषणा कर दी।
इस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण विभाग के यूट्यूब चैनल पर किया गया, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। 25 मई 2000 को आरडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इस कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्लॉट्स के लिए ड्रा आयोजित किया था। उस समय चयन तो हो गया, लेकिन आगे की प्रक्रिया और कब्जा नहीं दिया गया।
इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और लोग 25 साल तक न्याय का इंतजार करते रहे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहली मई 2025 को आदेश दिया कि ड्रा दोबारा कराया जाए और योग्य लोगों को उनका अधिकार दिया जाए। आदेश के बाद सीनियर टाउन प्लानर गुरुग्राम ने नई प्रक्रिया शुरू की और अब नतीजे घोषित कर दिए गए हैं।
ड्रा का परिणाम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आगे की जिम्मेदारी एम/एस गोपाल दास एस्टेट्स एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है, जो आगे की कार्यवाही पूरी करेगा। सफल आवंटियों के चेहरों पर अब खुशी साफ झलक रही है। एक आवंटी ने कहा कि 25 साल से हम न्याय के लिए भटक रहे थे। आज हमें अपना हक मिला है, अब अपने घर का सपना पूरा होने की उम्मीद है।
यह फैसला न केवल 25 साल पुराने विवाद को खत्म करता है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता के लिए भी एक बड़ी नज़ीर साबित हो सकता है। गुरुग्राम और हरियाणा में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें वर्षों से लोगों को कब्ज़ा नहीं मिला है और कई मामले अदालतों में लंबित हैं। अर्डी सिटी का यह ड्रा उन सभी के लिए उम्मीद की किरण है।
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