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    Gurugram Property Tax: गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट का मौका, घर बैठे करें ऑनलाइन भुगतान

    Updated: Mon, 21 Jul 2025 07:56 AM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट की घोषणा की है। 31 जुलाई तक सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन भुगतान करने पर यह लाभ मिलेगा। आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से समय रहते भुगतान करने की अपील की है जिससे शहर के विकास में सहयोग हो सके। ऑनलाइन प्रक्रिया से दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

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    गुरुग्राम में प्रापर्टी टैक्स पर 10% छूट का 31 जुलाई मौका

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहरवासियों को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट की घोषणा की है। यह छूट उन प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी जो 31 जुलाई 2025 तक अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरा कर पूरा टैक्स भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करेंगे।

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    नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ समय रहते उठाएं और अंतिम तारीख का इंतजार न करें। टैक्स भुगतान की यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान है, जिससे नागरिकों को किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

    संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी जैसे क्षेत्रफल, निर्माण का प्रकार, उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक) आदि को सत्यापित कर एनडीसी हरियाणा पोर्टल पर अपडेट करना होता है। नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्स से ही शहर में सड़कों की मरम्मत, सफाई, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

    इसलिए यह भुगतान केवल जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि शहर के विकास में योगदान भी है। किसी सहायता के लिए नागरिक नगर निगम की हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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