गुरुग्राम में मकानों को रेस्टोरेशन ऑर्डर थमाने की तैयारी, लोगों में मचा हड़कंप; जल्द होगी सीलिंग की कार्रवाई
गुरुग्राम के सुशांत लोक दो और तीन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने की तैयारी कर रहा है जिससे निवासियों में हड़कंप है। विभाग ने अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए यह कदम उठाया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से सुशांत लोक दो एवं तीन में रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए दो जूनियर इंजीनियर की टीम इलाके में लोगों के द्वारा दाखिल जवाब के हिसाब से वेरिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं।
कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद सैकड़ों लोगों ने विभाग के पास जवाब दाखिल किए हैं, अब इन जवाबों के हिसाब से वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा हैं, यदि लोगों ने नियमों के अनुरूप मकानों को रिस्टोर कर लिया तो उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी अन्यथा रेस्टोरेशन के आदेश जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दोनों फेज में लगभग 666 नोटिस किए चस्पा
बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकर इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) की तरफ से सुशांत लोक दो तथा तीन में ऑफिस ऑन द स्पॉट की कार्रवाई के तहत अभियान शुरू होने से लेकर अब तक तीन सप्ताह के दौरान दोनों फेज में लगभग 666 नोटिस चस्पा किये गए हैं। नोटिस के जवाब में पिछले दिनों सैकड़ों लोगों ने जवाब दाखिल किए हैं और अब विभाग की तरफ से इनकी सत्यता की जांच की जा रही हैं।
वहीं, काफी लोगों की तरफ से जवाब संतोषजनक नहीं मिला है जिसके बाद विभाग की तरफ से ऐसे मकानों को अब रेस्टोरेशन के आदेश जारी करने की तैयारी कर ली गई है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य रिहायशी मकानों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर शिकंजा कसना है।
सर्वे के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में टूशन सेंटर, ब्यूटीक, रियल एस्टेट ऑफिस, डॉक्टर क्लिनिक, सलून, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पीजी, ग्रोसीरी स्टोर, स्पोर्ट्स एवं टाय शॉप, प्रिंटिंग स्टेस्नेरी, कार सर्विस सेंटर, प्ले स्कूल योगा सेंटर इत्यादि शामिल हैं।
इसके लावा मकानों में अवैध निर्माण के नाम पर स्टिल्ट पार्किंग में कमरे, सर्वेंट क्वार्टर, आगे पीछे के खाली छोड़े जाने वाले जोनिंग एरिया में अवैध निर्माण, छत पर अवैध कमरों का निर्माण शामिल हैं। इन्हीं नियमों के उल्लंघन को लेकर डीटीपीई की तरफ से नोटिस जारी किया गया है।
मकान के आगे पीछे जोनिंग एरिया, स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण हटा लें और यदि व्यावसायिक गतिविधि संचालित हैं तो उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। विभाग की तरफ से रेस्टोरेशन के आदेश जारी करने की तैयारी कर ली गई है। इसके बाद सीधा सीलिंग, ओसी रद करने और अन्य कागजी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी लोगों से अपील है कि गलत जवाब दाखिल बिल्कुल न करें।
- अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग
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