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    Haryana News: गुरुग्राम के सुशांत लोक में धार्मिक इमारत के नाम पर खड़ा कर दिया कमर्शियल कांपलेक्स

    By Gaurav BajpaiEdited By: JP Yadav
    Updated: Wed, 05 Oct 2022 08:25 AM (IST)

    Gurugram Illegal Construction गुरुग्राम के सुशांत लोक में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सुशांत लोक एक बी-ब्लाक में धार्मिक इमारत के नाम पर पूरा कमर्शियल कांपलेक्स ही खड़ा कर दिया गया है।

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    इमारत निर्माण में हरियाणा बिल्डिंग कोड की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। फाइल फोटो

    गुरुग्राम [गौरव सिंगला]। गुरुग्राम के सुशांत लोक एक बी-ब्लाक में मंदिर के नाम पर कमर्शियल इमारत तैयार कर दी गई है। कहने को दुर्गा माता का मंदिर है, लेकिन मां का दरबार एक छोटे से कोने में सरका दिया गया है। इमारत निर्माण में हरियाणा बिल्डिंग कोड की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब ट्रस्ट की तरफ से टाउन प्लानिंग कार्यालय में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का आवेदन किया है।

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    रिपोर्ट में उल्लंघन का जिक्र

    डीटीपी प्लानिंग कार्यालय ने वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) को ओसी जारी करने की सिफारिश भी की है। अब एसटीपी, डीटीपीई, डीटीपी प्लानिंग के पास नियमों का उल्लंघन करने को लेकर शिकायत पहुंची है। ये साइट पूनम सतेन्द्र चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर आवंटित है। उधर, मंदिर के ओसी के लिए फाइल एसटीपी को भेजी है। इमारत में जो भी उल्लंघन है, रिपोर्ट में इसका जिक्र कर दिया गया है।

    अवैध रूप से बाथरूम भी बनाए

    शिकायतकर्ता योगेश कुमार का दावा है कि साइड से सेट बैक में दो मंजिला अवैध स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, जिसमें फार्मेसी खोलने के लिए बोर्ड लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अवैध रूप से बाथरूमों का भी निर्माण कर दिया गया है। स्टिल्ट पार्किंग में भी डिस्पेंसरी खोल डाक्टर बिठा दिए हैं जो कि मरीजों को देखने के नाम पर फीस वसूलते हैं।

    आपात स्थिति में बड़ी दुर्घटना होने का खतरा

    बेड भी लगाए हैं। एक तरफ सेटबैक के खाली एरिया को लोहे का जाल लगाकर टीन शेड से पार्किंग के लिए कवर कर दिया गया, खाली छोड़े जाने वाले कटआउट को भी भर दिया गया। यदि कोई भी आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति आती है तो बड़ी घटना भी हो सकती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि ओसी के बाद इमारत का इस्तेमाल केवल व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाएगा।

    शिकायत में ये भी आरोप लगे

    • फायर व्यवस्था को देखते हुए नियमों की अनदेखी की गई है
    • इमारत मालिक ने ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड पर भी अतिक्रमण कर लिया और इसे इमारत परिसर में में शामिल कर टाइल लगाा तारबंदी कर दी है।
    • स्टिल्ट पार्किंग में डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया।
    • बेसमेंट में भी अतिरिक्त निर्माण है।
    • सर्विस रोड पर रेन वाटर हारवेस्टिंग तैयार किया गया
    • बिना ओसी हासिल किए पानी-सीवर लाइन चालू किया गया
    • मंदिर के नाम पर चार मंजिला इमारत खड़ी कर दी है जिसमें मेडिकल की दुकान, फिजियोथेरेपिस्ट, टेस्ट लैब शुरू करने की तैयारी है।
    • बुकिंग के लिए सोशल गैदरिंग हाल का निर्माण।

    नरेंद्र सोलंकी (एसटीपी, टाउन प्लानिंग, गुरुग्राम) का कहना है कि डीटीपी प्लानिंग से ओसी जारी करने की सिफारिश आई है। इस इमारत को लेकर शिकायत भी प्राप्त हो चुकी है। जब तक पूरी जांच-पड़ताल नहीं हो जाएगी, ओसी जारी नहीं किया जाएगा। 

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