Move to Jagran APP

Gurugram: अगर आपने कुत्ते का नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो हो सकती है कार्रवाई, निगमकर्मी भेज देंगे शेल्टर होम

गुरुग्राम में कुत्ते पालने का शौक रखने वालों बड़ी खबर है। अब बिना रजिस्ट्रेशन पालतू कुत्तों को बाहर घुमाने पर निगमकर्मी कार्रवाई कर सकते है। निगमकर्मी कुत्तों को शेल्टर होम भेज सकते है। नए आदेशों के तहत कुत्ते पालने वालों को अतिरिक्त सावधान रहने की जरुरत है।

By Sandeep KumarEdited By: Abhi MalviyaPublished: Fri, 09 Dec 2022 02:33 PM (IST)Updated: Fri, 09 Dec 2022 02:33 PM (IST)
कुत्तों की इन प्रजातियों पर लगा प्रतिबंध

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम साइबर सिटी में कुत्ते पालने का शौक रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने गुरुग्राम नगर निगम में अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तभी उसे घर से बाहर घुमा सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन पालतू कुत्ते को बाहर घुमाया गया तो निगमकर्मी कार्रवाई कर सकते है। निगमकर्मी कुत्ते को शेल्टर होम भेज रहे है। बृहस्पतिवार को नगर निगम की टीम ने विदेशी नस्ल के ऐसे चार पालतू कुत्तों को शेल्टर होम भेजा है।

loksabha election banner

इन कुत्तों को निगम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक बसई गांव स्थित कुत्तों के शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके अलावा इन कुत्ते मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि, जुर्माना कितना लगाया जाएगा, यह निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा।

कुत्तों को भेजा गया शेल्टर होम

निगम अधिकारियों के मुताबिक सेक्टर-14 से पाकिस्तानी बुली, सेक्टर नौ ए से जर्मन शेफर्ड, भीमनगर से मिनी बुली और उल्लावास से एक पिटबुल प्रजाति के कुत्ते को जब्त किया गया है। चारों कुत्तों को बसई के शेल्टर होम में रखा गया है। खास बात ये है कि इन कुत्तों के मालिकों के पास निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के साथ- साथ वैक्सीनेशन कार्ड भी नहीं है।

कुत्तों को लगाना होगा नेट कैप

बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम ने गत छह दिसंबर को आरडब्ल्यूए को पत्र लिखकर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की एडवाइजरी का पालन करने के आदेश दिए थे। पब्लिक नोटिस जारी कर प्रत्येक कुत्ते के मालिक को कुत्ते का रजिस्ट्रेशन निगम में करवाने, सार्वजनिक स्थल पर कुत्ते को ले जाते समय मुंह पर नेट कैप पहनाने और कुत्ते को घुमाने ले जाते समय शिट बैग लेकर जाने के आदेश दिए हैं।

निगम में कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद निगम की ओर से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा मेटल टोकन दिया जाएगा, जो कुत्ते के गले में पहनाना होगा। अगर कुत्ता कहीं गुम भी हो जाएगा तो टोकन पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर से कुत्ते के मालिक की पहचान हो सकती है। एक वर्ष बाद 250 रुपये फीस देकर कुत्ते के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण भी कराया जा सकता है।

यह है पूरा मामला

इसी साल 11 अगस्त को सिविल लाइंस क्षेत्र में एक घरेलू सहायिका मुन्नी को डोगो अर्जेंटीनो प्रजाति के एक कुत्ते ने काट लिया था। घरेलू सहायिका की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। इसके अलावा सिविल लाइंस में ही रहने वाले एक एडवोकेट ने भी इस मामले में कोर्ट में केस दायर किया था। इसके बाद पीड़िता मुन्नी ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने कुत्तों की 11 प्रजातियों को घरों में रखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश निगम को दिए थे। इसके साथ ही गुरुग्राम नगर निगम पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगा दिया था।

कुत्तों की इन प्रजातियों पर लगा प्रतिबंध

प्रतिबंध लगाए गए 11 प्रजातियों में अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटीनो, राटविलर, नियापालिटन मेस्टिफ, बोइरबोइल, प्रेसा कनारियो, वोल्फ डाग, बैनडाग, अमेरिकन बुलडाग, फिला ब्रासिलेरो, केन कोरसो प्रजाति शामिल है। उपभोक्ता फोरम द्वारा गुरुग्राम नगर निगम को दिए गए आदेश पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को स्टे लगाया था।

यह भी पढ़ें- Gurugram: कुत्ते के हमले के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम के आदेशों पर लगाया स्टे


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.