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    Gurugram Bulldozer Action: सुल्तानपुर के आसपास फिर होगी कार्रवाई, लोगों में मची खलबली

    Updated: Fri, 13 Jun 2025 03:01 PM (IST)

    गुरुग्राम के सुल्तानपुर झील के 5 किलोमीटर के दायरे में अवैध फार्म हाउस और कॉलोनी का जाल बढ़ता जा रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की कार्रवाई के बाद भी निर्माण जारी है। डीटीपी इन्फोर्समेंट ने सर्वे के आदेश दिए हैं ताकि अवैध निर्माण को चिन्हित कर तोड़ा जा सके। पहले भी तोड़फोड़ हुई है एफआईआर दर्ज कराई गई है लेकिन शिकायतें आने पर फिर कार्रवाई होगी।

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    सुल्तानपुर के आसपास चल रहे अवैध निर्माणों में फिर होगी तोड़फोड़ कार्रवाई। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सुल्तानपुर झील के पांच किलोमीटर के दायरे में अवैध फार्म हाउस और अवैध कॉलोनी का जाल बढ़ता जा रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की लगातार कार्रवाई के बाद भी फार्म हाउस कालोनी भी विकसित हो रही है।

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    इसे देखते हुए टाउन प्लानिंग के डीटीपी इन्फोर्समेंट ने इलाके के संबंधित जूनियर इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को सर्वे के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि सुल्तानपुर झील के पांच किलोमीटर दायरे में निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध है, बावजूद इसके अवैध निर्माण करने वालों के हौंसले बुलंद है।

    करीब 40 एकड़ में कट रही फार्म हाउस कालोनी पर पिछले दिनों विभाग की तरफ से तोड़फोड़ कार्रवाई की गई थी। एक बार फिर यहां से डीटीपीई कार्यालय में लगातार अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें पहुंच रही हैं। इन शिकायतों के बाद डीटीपीई की तरफ से फरुखनगर के संबंधित जूनियर इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों को सर्वे के आदेश जारी किए हैं।

    अब यह टीम सर्वे कर विभिन्न प्रकार के अवैध निर्माण को चिन्हित करेगी जिसके बाद यहां तोड़फोड़ अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इस इलाके में काटी जा रही कालोनियों में अधिकांश कॉलोनियों पर इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी है और इन्फोर्समेंट थाने को पत्र लिखकर एफआइआर भी दर्ज कराई जा चुकी है लेकिन शिकायतों के बाद अब फिर से कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया जा रहा है।

    अधिकांश कालोनियों में तोड़फोड़ कार्रवाई की जा चुकी है। जमीन मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई हुई है लेकिन अब सर्वे करने के आदेश जारी किए हैं। सर्वे में जिन भी कॉलोनियों में अवैध निर्माण चलता मिलेगा, उनमें तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पांच किलोमीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। यह इलाका इको सेंसेटिव जोन में आता है।

    अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग