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    Gurugram Bulldozer Action: गुरुग्राम के इस इलाके में कई मकानों पर चल सकता है बुलडोजर, लोगों में हड़कंप

    Updated: Tue, 10 Jun 2025 08:30 PM (IST)

    डीएलएफ फेज दो में अवैध निर्माण की शिकायत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में दर्ज कराई गई है। लगभग 40 मकानों में अवैध निर्माण पाया गया है जिनमें ओक्यूप ...और पढ़ें

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    डीएलएफ फेज दो के 40 मकानों में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर डीटीपीई के पास पहुंची शिकायत। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। डीएलएफ की रखरखाव एजेंसी की तरफ से डीएलएफ फेज दो में मकानों में किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है।

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    डीएलएफ फेज दो के अलग-अलग ब्लाक में करीब 40 मकानों में अवैध निर्माण किया जा रहा है जिसकी सूची तैयार कर फोटो के साथ डीटीपीई कार्यालय को दी गई है। एजेंसी की तरफ से इनके मकान मालिकों के विरूद्व कार्रवाई को लेकर एन्फोर्समेंट कार्यालय को पत्र लिखा गया है।

    डीएलएफ एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड की तरफ से डीटीपीई कार्यालय को लिखे गए पत्र के मुताबिक करीब 39 मकानों में अवैध निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इसमें के, जे, एल, एम, एन, क्यू, गुलमोहर, केसिया तथा मध्य मार्ग शामिल है।

    विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मकानों का सर्वे शुरू करा दिया गया है। इनमें से कई मकानों में अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा है जिसमें आगे-पीछे खाली छोड़े जाने वाले एरिया में, अतिरिक्त फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग में, बालकनी में बदलाव आदि शामिल है।

    अधिकांश मकानों में ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट तथा बिल्डिंग प्लान नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। डीएलएफ फेज एक से पांच में पहले ही हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई जारी है जिसके तहत 5000 से अधिक मकानों को नोटिस जारी किया हुआ है।

    इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से स्टे है और अब मामले में सुनवाई जुलाई में होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आगे के आदेशों के हिसाब से अब कार्रवाई होगी। फिलहाल विभाग नई शिकायतों के आधार पर अपनी विभागीय कार्रवाई कर रहा है।डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है।

    जूनियर इंजीनियर को सर्वे कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है जिसके बाद कारण बताओ नोटिस और रेस्टोरेशन के आदेश जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मकानों में सीलिंग और ओसी रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।