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    गुरुग्राम में 23 अवैध कॉलोनियों को किया जमींदोज, 13 कंपनी समेत 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

    गुरुग्राम के भोंडसी और सोहना इलाके में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 13 से अधिक अवैध कॉलोनियों को जमींदोज करने के बाद जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड में जानकारी देते हुए रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है। यह कार्रवाई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार अभियान का हिस्सा है।

    By Aditya Raj Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Fri, 06 Jun 2025 08:44 AM (IST)
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    डीटीपीई ने की 23 अवैध कालोनियों काटने पर एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश

    गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) की तरफ से गुरुग्राम के भोंडसी, सोहना इलाके में जमींदोज की गई 13 से अधिक अवैध कॉलोनियों के जमीन मालिकों, प्रॉपर्टी डीलर, भू-माफियाओं के विरुद्ध इन्फोर्समेंट थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए सिफारिश की है।

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    इससे पहले माह में भी 10 कॉलोनियों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा डीटीपीई की तरफ से इन कॉलोनियों के राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जानकारी साझा करते हुए इन जमीनों में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री न करने के लिए तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को पत्र भी लिख दिया गया है।

    गौरतलब है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के इन्फोर्समेंट विभाग की तरफ से अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल माह में भी डीटीपीई की तरफ से अवैध कालोनियों को लेकर करीब 10 एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भेजी गई थी।

    अब एक बार फिर मई माह में हुई तोड़फोड़ के बाद विभाग ने करीब 13 कालोनियों में सम्मलित जमीन मालिक, भवन निर्माण सामग्री सप्लायर, प्रॉपर्टी डीलरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखकर सिफारिश भेज दी है। अगले एक सप्ताह से दस दिनों के भीतर यह मामले दर्ज कर लिए जाएंगे।

    इन 13 कॉलोनियों में चार बेहरामपुर, पांच भोंडसी, एक खेड़ला सोहना, एक महेंद्रवाड़ा सोहना, एक कादरपुर तथा एक कॉलोनी बिधवाका सोहना में काटी जा रही थी। ये कॉलोनी लगभग 39 एकड़ में काटी जा रही थी। इन कॉलोनियों को काटने वाली 13 कंपनी और लगभग 70 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भेजी गई है। इनमें प्रॉपर्टी डीलर, जमीन मालिक और बिल्डर कंपनी शामिल हैं।

    हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के नियमों के तहत कृषि भूमि जमीन पर बिना विभाग की स्वीकृति तथा लाइसेंस लिए कॉलोनी नहीं काटी जा सकती। इसके बाद भी अवैध कालोनी काटने वाले भू-माफिया जमीन मालिकों के साथ करार कर जीपीए और एग्रीमेंट पर प्लाट काट बेचने शुरू कर देते है जो कि नियमों के विरुद्ध है। विभाग की तरफ से लगातार अवैध कालोनियों का सर्वे कर चिन्हित किया जाता है और कारण बताओ नोटिस और रेस्टोरेशन के आदेश जारी कर तोड़फोड़ कार्रवाई की जाती है। तोड़फोड़ के बाद भी लोग नहीं माने तो दोबारा से ताेड़फोड़ की जाती है और इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है। भोंडसी, सोहना, बेहरामपुर, कादरपुर इलाके में करीब 13 कालोनियों में तोड़फोड़ कर जमींदोज किया जा चुका है। अब इन कालोनी काटने वाले जमीन मालिकों, प्रापर्टी डीलर तथा अन्य लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है।

    अमित मधोलिया, डीटीपी इन्फोर्समेंट, टाउन प्लानिंग