Gurugram News: अदालत ने बुजुर्ग महिला को दी राहत, बिजली निगम की अपील खारिज
गुरुग्राम में अदालत ने 74 वर्षीय प्रेमवती को राहत देते हुए बिजली निगम की अपील खारिज कर दी। निगम ने प्रेमवती पर बिजली चोरी का आरोप लगाया था और जुर्माना लगाया था जिसे अदालत ने गैरकानूनी बताया। प्रेमवती की ब्याज की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और 74 वर्षीय उपभोक्ता प्रेमवती दायर अपीलों पर आज साझा फैसला सुनाया। अदालत ने बिजली निगम के चोरी के मामले को गलत करार दिया। उपभोक्ता प्रेमवती की ब्याज देने की अपील याचिका को खारिज कर दिया।
मामला वर्ष 2020 का है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मारुति सबडिवीजन की टीम ने सुखराली गांव की 74 वर्षीय बिजली उपभोक्ता प्रेमवती पर बिजली चोरी का आरोप लगाया था। बिजली निगम ने प्रेमवती पर बिजली की गड़बड़ी का आरोप लगाकर मेमो नंबर 1533 और मेमो नंबर जी-24/2020/434 व 435 जारी कर 85,000 का जुर्माना लगाया।
प्रेमवती ने बिजली चोरी के इस मामले को अदालत में चुनौती दी। 18 मार्च 2024 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अनिल कुमार की अदालत ने प्रेमवती के पक्ष में फैसला देते हुए निगम द्वारा लगाए गए जुर्माने को गैरकानूनी, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत करार दिया।
अदालत ने प्रेमवती की 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग को खारिज कर दिया था। बिजली निगम ने इस मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी। साथ ही उपभोक्ता प्रेमवती ने ब्याज ना देने के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए निगम की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही प्रेमवती की ब्याज देने की अपील को भी खारिज कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।