Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानिए किसे मिलेगा लाभ

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:22 PM (IST)

    दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल एप लॉन्च किया जाएगा जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। गुरुग्राम में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा जहाँ राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि होंगे। पंजीकरण निशुल्क होगा जिसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसके लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

    Hero Image
    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से एप का शुभारंभ करेंगे।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल एप आज लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से एप का शुभारंभ करेंगे। गुरुग्राम में जिला स्तरीय कार्यक्रम सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एप लॉन्च होने के साथ योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, परिवार व ससुराल के सदस्यों के आधार कार्ड आदि शामिल हैं। पंजीकरण पूरी तरह नि:शुल्क होगा।

    उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि उपमंडल स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटौदी उपमंडल में स्थानीय विधायक बिमला चौधरी, सोहना में विधायक तेजपाल तंवर, सेक्टर 31 पालीक्लिनिक में विधायक मुकेश शर्मा तथा मानेसर उपमंडल में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा मुख्य अतिथि होंगे।

    सभी जगह स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र महिलाओं को मासिक 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

    योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और वह पिछले 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी हों। साथ ही परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं वाली महिलाएं जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वह भी इस योजना के लिए पात्र हैं।