Gurugram News: भाजपा नेता सुखबीर खटाना की हत्या में 5 दोषियों को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना भी लगाया
भाजपा नेता सुखबीर खटाना की हत्या के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सुखबीर खटाना की 2022 में सदर बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि प्रेम विवाह के चलते सुखबीर खटाना के साले ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। तीन साल पहले दिनदहाड़े सदर बाजार में गोलियों से भूनकर भाजपा नेता की हत्या के मामले में दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पांच दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने भाजपा नेता के साले चमन सहित पांच लोगों को हत्या का दोषी करार दिया है। भाजपा नेता सुखबीर खटाना रिठौज गांव के रहने वाले थे। वह सोहना मार्केट कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी पत्नी पुष्पा अब जिला परिषद की सदस्य हैं।
पहली सितंबर 2022 को भाजपा नेता सुखबीर खटाना सदर बाजार में रेमंड के शोरूम पर खरीदारी करने गए थे। जब वह शोरूम से बाहर निकल रहे थे, तो कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू की थी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया था। पुलिस ने भाजपा नेता सुखबीर खटाना के साले चमन, कादरपुर गांव के अंकुल, राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ के राहुल, रेवाड़ी के धानियावास गांव के दीपक और गाजियाबाद के अनुज को गिरफ्तार किया था।
पुलिस पछताछ में सभी ने वारदात स्वीकार की थी। जांच में सामने आया कि सुखबीर खटाना ने चमन की बहन से प्रेम विवाह किया था। इस बात से चमन नाराज था। बहन के प्रेम विवाह के कारण पारिवारिक प्रतिष्ठा को बट्टा लगने से नाराज चमन ने गैंग्सटर पपला के साथ भी काम करना शुरू कर दिया था।
पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य और सबूत एकत्रित कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने पांचों आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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