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    किसानों की होगी मौज, इन चीजों की खरीद पर सरकार दे रही 50 फीसदी छूट; 15 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Fri, 08 Aug 2025 12:46 PM (IST)

    कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की योजना शुरू की है। सुपर सीडर और बेलिंग यूनिट जैसे यंत्रों के लिए किसान 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण ट्रैक्टर आरसी पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।

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    कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा 50 प्रतिशत अनुदान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की योजना शुरू की है।

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    योजना के तहत सुपर सीडर, बेलिंग यूनिट (स्ट्रा बेलर, हे रैक, श्रेडर, मास्टर/रोटरी स्लैशर आदि) जैसे आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी सहायता से किसान खेत में फसल अवशेषों का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से कर सकेंगे।

    सहायक कृषि अभियंता डा. यादवेंद्र सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in पर 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले किसानों की वरीयता सूची जिला कार्यकारी समिति गुरुग्राम द्वारा डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से तैयार की जाएगी।

    आवेदन के लिए किसान का रबी एवं खरीफ 2025 के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता (मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अनुसार), पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड आवश्यक होंगे।

    आवेदक किसान को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वह खेत में फसल अवशेष नहीं जलाता तथा उसने पिछले तीन वर्षों में संबंधित कृषि यंत्र पर कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है। ये सभी दस्तावेज आवेदन करते समय विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।