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    सोहना की गोदरेज परियोजना में फ्लैट न मिलने पर हरेरा का आदेश-खरीदार को मिले 10.85% ब्याज

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:06 PM (IST)

    सोहना में गोदरेज की परियोजना में फ्लैट का कब्जा न मिलने पर हरेरा ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया। बिल्डर को 10.85% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। हरेरा ने कहा कि खरीदार को समय पर फ्लैट न मिलने से परेशानी हुई। इस फैसले से उन खरीदारों को राहत मिलेगी, जिन्हें बिल्डरों ने समय पर कब्जा नहीं दिया है।

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    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस परियोजना के बिल्डर को फ्लैट निर्माण और कब्जा देने में देरी के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ब्याज चुकाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि गोदरेज हाईव्यू एलएलपी और ओम श्री होटल एंड रिजार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता को तब तक ब्याज का भुगतान करते रहें, जब तक उसे आवास का वास्तविक कब्जा नहीं मिल जाता।

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    इस मामले में सोहना के सेंट्रल पार्क निवासी एक महिला खरीदार ने हरेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने जून 2018 में इस परियोजना में 1.22 करोड़ रुपये मूल्य का फ्लैट बुक किया था और अब तक लगभग 92.18 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

    अनुबंध के अनुसार बिल्डर को 30 दिसंबर 2023 तक फ्लैट का कब्जा देना था, परंतु अब तक न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से आक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और न ही खरीदार को फ्लैट सौंपा गया है।

    हरेरा सदस्य अशोक सांगवान द्वारा पारित 23 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि बिल्डर खरीदार को 10.85% वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा देगा। साथ ही जैसे ही आक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, बिल्डर को 30 दिनों के भीतर कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

    आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि खरीदार की ओर से किसी किस्त का भुगतान देरी से हुआ हो, तो उस पर भी समान दर से ब्याज बिल्डर को प्राप्त होगा। फिलहाल, इस पूरे मामले पर बिल्डर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

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