अब गरीबों को सस्ती दरों पर मिल सकेंगे प्लाॅट और फ्लैट, हरियाणा सरकार ने बदली EWS आवास नीति
हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नई आवास नीति जारी की है। अब गरीबों को सस्ती दरों पर प्लाट और फ्लैट मिलेंगे। लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में 20% प्लाट ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे, जबकि ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में 15% फ्लैट ईडब्ल्यूएस को दिए जाएंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

हरियाणा सरकार ने आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नई नीति जारी की है।
गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नई नीति जारी की है। इससे संबंधित आदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से निदेशक टाउन प्लानिंग और निदेशक हाउसिंग फाॅर ऑल को जारी किया गया है। नई नीति 23 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही वर्ष 2021 में जारी पुरानी नीति पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है।
इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में आवासीय विकास को सामाजिक रूप से संतुलित बनाना और गरीब तबके को भी सम्मानजनक जीवन का अवसर देना है। प्रदेश सरकार की तरफ से सबके लिए घर की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जो पारदर्शिता, न्यायसंगत वितरण और समान अवसर पर आधारित है।
नीति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह भी प्राॅवधान किया गया है कि सभी परियोजनाएं हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम और अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के दायरे में ही संचालित होंगी। इससे ईडब्ल्यूएस हाउसिंग योजनाओं में अनियमितता और गलत आवंटन पर रोक लगेगी।
राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह नई नीति हरियाणा के हजारों गरीब परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो वर्षों से अपने घर के सपने को साकार करने का इंतजार कर रहे थे। आने वाले समय में इससे ‘हाउसिंग फाॅर ऑल’ मिशन को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है।
नीति की मुख्य बातें:
- लाइसेंस प्राप्त काॅलोनियों में कुल आवासीय प्लाॅटों का 20 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इन प्लाॅटों का आकार 50 से 125 वर्ग मीटर तक होगा।
- ग्रुप हाउसिंग काॅलोनियों में कुल फ्लैटों का 15 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा, जिनका आकार 200 से 400 वर्ग फीट के बीच होगा।
- सभी ईडब्ल्यूएस प्लाॅट अब बिल्डरों से लेकर हाउसिंग फाॅर ऑल विभाग को 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की तय सरकारी दर पर हस्तांतरित किए जाएंगे।
- इसके बाद हाउसिंग फाॅर ऑल विभाग ही इन प्लाॅट्स पर मकान बनवाएगा और पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी ड्राॅ प्रणाली से आवंटित करेगा।
- किसी भी ईडब्ल्यूएस प्लाॅट या फ्लैट की पांच साल तक बिक्री या ट्रांसफर पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।
- ईडब्ल्यूएस फ्लैट की अधिकतम कीमत 1.5 लाख रुपये या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है ताकि ये आमजन की पहुंच में रहे।
- सभी फ्लैट आवंटनों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी करना और पात्रता की गहन जांच करना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी व्यक्ति को दो बार लाभ न मिल सके।
- हाउसिंग फाॅर ऑल विभाग को इन ईडब्ल्यूएस यूनिट्स का उपयोग किराये के आवास के तहत करने का भी अधिकार दिया गया है।
- यदि कोई ईडब्ल्यूएस यूनिट बिना बिक्री के रह जाती है तो उन्हें हरियाणा के सामान्य श्रेणी के लोगों को ई-नीलामी के माध्यम से बेचने की अनुमति दी जाएगी।
- साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि डेवलपर्स को समय पर भुगतान हो और कालोनी में सभी बुनियादी सुविधाएं पूरी होने के बाद ही आवासों का कब्जा दिया जाए।
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टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नई नीति जारी की है। नई नीति के हिसाब से अब हाउसिंग फाॅर ऑल को आवंटन व अन्य कार्यों से जुड़ी सभी जिम्मेदारी दी गई है।
- रेणुका सिंह, सीनियर टाउन प्लानर, गुरुग्राम

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