हरेरा का बिल्डर को 37 लाख लौटाने का आदेश, ऑफिस स्पेस रद होने पर हुआ फैसला
हरियाणा रेरा गुरुग्राम ने ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऑफिस स्पेस के खरीदार को 37 लाख रुपये से अधिक लौटाने का आदेश दिया है। बिल्डर को 10% अर्नेस्ट मनी काटकर, बाकी रकम 10.85% वार्षिक ब्याज के साथ 90 दिनों में वापस करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश स्वीटी सेजवाल द्वारा 2008 में बुक किए गए ऑफिस स्पेस से संबंधित है, जिसमें बिल्डर ने आश्वस्त रिटर्न देना बंद कर दिया था और बाद में यूनिट कैंसिल कर दी थी।
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संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को एक ऑफिस स्पेस खरीदार को 37 लाख रुपये से अधिक की राशि लौटाने के आदेश दिया है।
हरेरा ने कहा है कि बिल्डर 10 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी काटकर बाकी पूरी रकम 10.85% वार्षिक ब्याज सहित 90 दिनों के अंदर वापस करे।
दिल्ली निवासी स्वीटी सेजवाल ने 2008 में सेक्टर-83 स्थित फ्लोरियल टावर्स प्रोजेक्ट में दो ऑफिस स्पेस बुक किए थे जिन्हें बाद में मिलाकर एक यूनिट बनाया गया। उन्होंने पूरी राशि जमा की थी और बिल्डर की ओर से हर महीने आश्वस्त रिटर्न मिलने की उम्मीद थी।
आरोप है कि ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने आश्वस्त रिटर्न देना बंद कर दिया और बाद में प्रोजेक्ट का कब्जा भी काफी देर से दिया। बिल्डर ने देरी के लिए सामग्री की कमी, विभिन्न आदेशों और कोविड-19 का हवाला दिया, लेकिन हरेरा ने माना कि देरी के कुछ कारण उचित नहीं थे।
लंबे समय तक नोटिस और बातचीत के बावजूद जब समाधान नहीं निकला, तो दिसंबर 2023 में बिल्डर ने सेजवाल की यूनिट कैंसिल कर दी। बिल्डर ने यह कहते हुए कैंसिलेशन किया कि खरीदार ने बकाया नहीं चुकाया और कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं।
हरेरा का मानना है कि कि कैंसिलेशन तो नियमों के अनुसार था, लेकिन बिल्डर द्वारा खरीदार की जमा राशि में की गई कटौती कानून के अनुरूप नहीं थी। हरेरा ने स्पष्ट किया कि बिल्डर 10% से अधिक की राशि नहीं काट सकता।
अधिकारियों ने बिल्डर को चेतावनी भी दी है कि 90 दिनों में भुगतान न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से खरीदार और बिल्डर के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म हो गया है।

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