गैंग्स्टर सोनू राठी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
गुरुग्राम के गांव अलीपुर में गैंगस्टर नरेंद्र राठी उर्फ सोनू राठी के अवैध निर्माण पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम ने बुलडोजर चलाया। हत्या समेत कई स ...और पढ़ें
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अवैध निर्माण पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम ने सोमवार को बुलडोजर चलाया।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गांव अलीपुर में गैंग्स्टर नरेंद्र राठी उर्फ सोनू राठी के अवैध निर्माण पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम ने सोमवार को बुलडोजर चलाया। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था। आरोपित हत्या समेत कई संगीन अपराधों में वांछित है। एक दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं।
पुलिस रिकार्ड के अनुसार सोनू राठी वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। गांव अलीपुर के ही अशोक राठी के साथ उसकी लंबे समय से आपराधिक रंजिश, गैंगवार, पैसों के लेन-देन और वर्चस्व को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी रंजिश के चलते 16 नवंबर 2019 को अशोक राठी की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला थाना भोंडसी में दर्ज है और वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
अशोक राठी की हत्या के बाद आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन शुरू किया। इस गिरोह पर अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त, रंगदारी/फिरौती, अपहरण व अपहरण का प्रयास, हत्या व हत्या का प्रयास, पुलिस पार्टी पर हमला, अवैध कब्जा और फायरिंग जैसी गंभीर गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। पुलिस व प्रशासन लंबे समय से आरोपी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था।
सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। विभाग की ओर से अवैध निर्माण को लेकर पहले नियमानुसार नोटिस और रेस्टोरेशन आदेश जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कार्रवाई शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट से स्टे के आदेश पहुंच गए जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। हालांकि तब तक अवैध निर्माण को 40 प्रतिशत गिराया जा चुका था।
कार्रवाई के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त बादशाहपुर सुरेंद्र फोगाट और थाना भोंडसी प्रभारी सुरेंद्र रोहिल्ला, बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सोहना तहसीलदार जसबीर स्वयं मौके पर मौजूद रहे। इस बारे में इलाके के पुलिस उपायुक्त हितेश यादव का कहना है कि अपराधियों की सभी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान भविष्य में भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।
आरोपित के विरुद्ध दर्ज 19 मामले दर्ज
पुलिस रिकार्ड के अनुसार सोनू राठी के खिलाफ आबकारी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कुल 19 अभियोग दर्ज हैं। इनमें आबकारी अधिनियम की धाराएं, आइपीसी की धारा 147, 149, 323, 506, 392, 452, 427, 307, 302, 120-बी, 186, 332, 353 सहित हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी, पुलिस पर हमला जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में बीएनएस की धारा 109, 115, 123, 126, 140(3), 308(5), 61, 62, 111 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं।

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