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    हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर होगा चालान

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 23 Jun 2022 10:27 PM (IST)

    जागरण संवाददाता फतेहाबाद अगर अब वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर

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    हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर होगा चालान

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

    अगर अब वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसका वाहन जब्त होने के साथ ही चालान किया जाएगा। अपने वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। सभी पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत वाहनों में यह प्लेट न लगाये जाने पर चालान किया जाएगा। ज्यादातर लोग गाडिय़ों पर रंग-बिरंगे और डिजाइनर नंबर लिखकर पुलिस, यातायात और परिवहन विभाग को चकमा देकर निकल जाते है। ऐसे में पुलिस को गाड़ी की पहचान कर कार्यवाही करने में दिक्कत होती है। नंबर साफ और सही ढंग से दिखाई नहीं देने से वाहन चालकों को कार्यवाही का डर नहीं रहता और न ही पुलिस वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों को पकड़ पाती है। ऐसे में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने से पुलिस को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने में आसानी होगी। कई दिनों से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के है आदेश

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    उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रकार के पुराने व नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अति आवश्यक किया गया है। जिसकी पालना कराने के लिए सरकार व पुलिस प्रशासन अब इस नियम को लागू करने जा रही है। वहीं बाइक पर तीन लोग सवार होने पर चालान किया जाएगा। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर चालान भी किया जाएगा। अब तक कितने वाहनों का हुआ चालान

    नियम तोड़े 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चालान

    गलत साइड वाहन चलाना 4501

    गलत साइड पार्किंग करना 227

    तूड़ी ट्रक 12

    बिना सीट बेल्ट 3782

    बिना हेल्मेट 2048

    ओवरस्पीड 1025

    शराब पीकर गाड़ी चलाना 135

    लालबत्ती क्रास करना 11

    फोन चलाते गाड़ी चलाना 286

    लेजर लाइट 1263

    स्मोकिग 9

    बिना नंबर प्लेट 633

    बिना आरसी 547

    बिना ड्राइविग लाइसेंस 832

    अंडर एज 81

    बिना इंश्योरेंस 324

    ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि

    ट्रैफिक नियम जुर्माना राशि

    हेल्मेट 1000 रुपये

    सीट बेल्ट 1000 रुपये

    ओवर स्पीड 2000 रुपये

    रेड लाइट जंप 5000 रुपये

    प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना 10000 रुपये

    बीमा न होना 2000 रुपये

    आरसी न होना 5000 रुपये

    प्रेशर हार्न का इस्तेमाल 10000 रुपये

    अंडर एज 15000 रुपये अब हर वाहन चालकों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो चालान किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को चालान भी किए जा रहे है।

    चन्द्रपाल डीएसपी फतेहाबाद।